Home छत्तीसगढ़ बड़ी खबर: बगैर मास्क घूम रहे 25 लोगों पर निगम ने किया...

बड़ी खबर: बगैर मास्क घूम रहे 25 लोगों पर निगम ने किया जुर्माना

58
0

राजनांदगांव(दावा)। कोरोना वायरस संक्रमण के बचाव एवं उसके प्रसार के रोकथाम हेतु नगर निगम सीमाक्षेत्र में संचालित समस्त प्रतिष्ठाने, दुकाने, ठेला व गुमटी आदि के संचालकों को शासन के द्वारा दिये गये निर्देशों के पालन को सुनिश्चित कराये जाने आयुक्त चंद्रकांत कौशिक ने दल का गठन किया है। गठित दल द्वारा प्रतिदिन निगम सीमाक्षेत्र में घुमकर व्यवसायियों से सोसल डिस्टेंसिंग का पालन करने, मास्क का उपयोग करने समझाईश देने एवं नहीं मानने की स्थिति में अर्थ दण्ड वसूलने की कार्यवाही की जा रही है। साथ ही नागरिकों को भी सामाजिक दूरी का पालन करते हुये मास्क का उपयोग करने की समझाईश दी जा रही है। इसी कडी में दीपवाली त्यौहार के बाद दिनांक 18 एवं 19 नवम्बर को निगम दस्ता द्वारा महावीर चौक, भगत सिंह चौक, मानव मंदिर चौक,गुडाखू लाईन, रामाधीन मार्ग आदि क्षेत्रों में बिना मास्क लगाये घुमते पाये गये 25 व्यक्तियों पर 100-100 रूपये जुर्माना कर कुल 2500 रूपये वसूला गया एवं कोरोना संक्रमित परिवार द्वारा अपना प्रतिष्ठान चालू रखने पर बंद करने की कार्यवाही की गयी।

आयुक्त श्री कौशिक ने बताया कि शहर में कोरोना संक्रमण बढते जा रहा है, जिससे बचाव के लिये नागरिकों एवं व्यवसायियों से सावधानी बरतने कल जिलाधीश टी.के. वर्मा एवं पुलिस अधीक्षक डी. श्रवण द्वारा नगर भ्रमण कर लोगों को सोसल डिस्टेंसिंग का पालन करने एवं मास्क लगाने समझाईश दी गयी एवं बिना मास्क लगाये घुमते पाये जाने पर उनके उपर जुर्माना भी किया गया। जिलाधीश श्री वर्मा के निर्देश पर निगम की टीम द्वारा भी कार्यवाही करने के साथ साथ मास्क लगाने दूरी बनाये रखने की समझाईस दी जा रही है।

श्री कौशिक ने बताया कि समझाईस देने के बाद भी नागरिकों सहित कुछ व्यवसायियों द्वारा शासन के निर्देशो का पालन नहीं किया जा रहा है और बिना मास्क का उपयोग किये, सोसल डिस्टेंसिंग का पालन नही करने के अलावा कोरोना संक्रमित परिवार द्वारा अपना प्रतिष्ठान चालू रखा जा रहा है। उन्होंने बताया कि दीपावली त्यौहार के बाद शहर में बढते कोरोना को ध्यान मे ंरखते हुये नगर निगम की टीम द्वारा शहर में निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान लोगों के द्वारा मास्क का उपयोग करते नहीं पाया गया, जिस पर टीम ने 18 एवं 19 नवम्बर को महावीर चौक, भगत सिंह चौक, मानव मंदिर चौक, गुडाखू लाईन, रामाधीन मार्ग आदि क्षेत्रों में बिना मास्क लगाये घूमते पाये गये 25 व्यक्तियों पर 100-100 रूपये का जुर्माना वसूला गया। साथ ही शहर के कुछ प्रतिष्ठानें, जिनका परिवार कोरोना संक्रमित हैं, के द्वारा अपना प्रतिष्ठान चालू रखा गया, जैसे कालीचरण गुप्ता की दुकान उसे बंद कराया गया। उन्होंने कहा कि टीम द्वारा प्रतिदिन निरीक्षण कर इसी प्रकार सील करने की कार्यवाही की जायेगी। साथ ही शासन नियमों के तहत 360 की धारा 188 के तहत कडी कानूनी कार्यवाही भी की जायेगी।


आयुक्त श्री कौशिक ने दुकानदारों सहित ठेले खोमचों, पसरा वालों से अपील की है कि दो ठेले अथवा गुमटी के बीच दूरी कम से कम 20 फीट रखा जाये, समस्त ठेले अथवा गुमटियों में सेनेटाईजर या साबुन का प्रयोग करना सुनिश्चित करेंं तथा साबुन या वाशिंग पावडर से धोये जाने योग्य ग्लास, कप, प्याली का उपयोग करे, डिस्पोजल का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही ठेलों के पास मुंह धोना, थुकना, गंदगी फैलाना प्रतिबंधित रहेगा। इसके अलावा सार्वजनिक स्थल में शराब, पान गुटका व तम्बाखू का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा। अपालन पर दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी। इसी प्रकर दुकानदार भी सोसल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुये मास्क का उपयोग करेगें। इसके अलावा नागरिक भी सामाजिक दूरी बनाये रखते हुये मास्क का उपयोग करें। कोरोना संक्रमित होम आईसोलेशन मरीज भी घर में ही रहे, किसी भी कार्यवश घर से बाहर न निकलें, तभी हम कोरोना संक्रमण से मुक्त हो सकते हैं।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here