राजनांदगांव(दावा)। गोमास्ता एक्ट के तहत कारोबार करते पाए जाने पर निगम प्रशासन ने जहां दुकानदारों से 6 हजार का जुर्माना लिया। वहीं बिना मास्क पाए जाने पर 12 सौ रुपए का अतिरिक्त दंड वसूला है। निगम प्रशासन ने पहले से ही कारोबारियों को गोमास्ता एक्ट का पालन करने के लिए हिदायत दी थी। बताया जा रहा है कि इस एक्ट का लंबे समय से कारोबारी उल्लंघन कर रहे थे। निगम की कार्रवाई से व्यापारिक जगत में खलबली मच गई।
कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को देखते गोमास्ता एक्ट के तहत साप्ताहिक अवकाश अथवा निर्धारित दिवस पर गुरुवार को दुकान बंद किए जाने का प्रशासन द्वारा निर्णय लिया गया था। जिसके तहत गुरुवार को दुकानें खुली पाए जाने पर एवं बिना मास्क के घुमने वालों पर निगम द्वारा अर्थदंड वसूलने की कार्रवाई की गयी। नगर निगम आयुक्त चंद्रकांत कौशिक ने बताया कि कोरोना वायरस संक्रमण के कारण लॉकडाउन की स्थिति में व्यपारियों व दुकानदारों को हुई आर्थिक क्षति को ध्यान में रखते दीपावली त्यौहार सीजन में गोमास्ता एक्ट में साप्ताहिक अवकाश मेें छूट दिया गया था। वर्तमान में कोरोना संक्रमण के बढ़ते चरण को देखते समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठानें गोमास्ता एक्ट के तहत निर्धारित सप्ताहिक अवकाश गुरुवार या रविवार को दुकानें बंद किए जाने का निर्णय लिया गया था, किन्तु गुरुवार को कुछ दुकानें खुली पाई गई।
इसमें महावीर क्लाथ सेंटर व जयकरण पान मसाला सप्लायर गुडाखू लाइन, खेडेलवाल क्लाथ स्टोर व चंदू मोबाइल कामठी लाईन, प्रेम कटपीस सेंटर रामाधीन मार्ग, अजीत वस्त्रालय सिनेमा लाइन तथा नावेल्टी नेक्स्ट गौशाला पारा की ये 7 दुकानें खुली पाई गयी, जिन पर कार्रवाई करते 6 हजार रुपए अर्थदंड वसूला गया। इसी प्रकार बिना मास्क लगाए घूमते पाए जाने पर 6 लोगों से 12 सौ रुपए जुर्माना किया गया। इस प्रकार कुल निगम अमला द्वारा 72 सौ रुपए जुर्माना लगाया गया। उन्होंने समस्त व्यापारियों से गोमास्ता एक्ट का पालन करने की अपील की। साथ ही व्यापारियों से अपील करते कहा कि निगम सीमांतर्गत सभी प्रतिष्ठानें व दुकान संचालक कोविड-19 प्रोटोकाल का पालन करने के तहत मास्क का उपयोग करेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, समय समय पर सेनेटाईजर का उपयोग करेंगे।