आरटीओ कार्यालय को निजी जगह पर संचालन व अन्य मामले में अतिरिक्त परिवहन आयुक्त की कार्रवाई
राजनांदगांव (दावा)। अतिरिक्त परिवहन आयुक्त टीआर पैकरा ने दुर्ग आरटीओ उडऩदस्ता प्रभारी आनंद शर्मा को निलंबित कर दिया है। आरटीओ कार्यालय को निजी जगह पर संचालन व उडऩदस्ता की भर्राशाही की लगातार शिकायत सामने आ रही थी। जिस पर संज्ञान लेते हुए पैकरा ने विभाग से पूरी रिपोर्ट तलब की और शर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश जारी किया।
टीआर पैकरा, अतिरिक्त परिवहन आयुक्त छत्तीसगढ़ शासन ने बताया कि उप परिवहन कमिश्नर ने जांच रिपोर्ट सौंपी है। रिपोर्ट के आधार पर दुर्ग परिवहन निरीक्षक आनंद शर्मा को निलंबित कर दिया गया है।
जांच में हुई भर्राशाही की पुष्टि, फिर कार्रवाई
लगातार शिकायत के बाद परिवहन आयुक्त टीआर पैकरा ने उप परिवहन आयुक्त को जांच करने करने के निर्देश दिए थे। ट्रांसपोर्ट डिप्टी कमिश्नर ने जांच की। जांच प्रतिवेदन में परिवहन उडऩदस्ता दुर्ग के शासकीय कार्य आरटीओ कार्यालय से न होकर निजी मकान में होना पाया गया। किराए के मकान में दलालों के जरिए शासकीय कार्य करवाए जाने की शिकायत पर जांच के बाद कार्रवाई की गई।
निलंबन आदेश में कहा स्वेच्छारिता है
निलंबन आदेश में कहा गया है कि परिवहन निरीक्षक आनंद शर्मा प्रभारी परिवहन उडऩदस्ता दुर्ग का उक्त कृत्य शासनादेश की अवहेलना और घोर लापरवाही है और स्वेच्छाचारिता को प्रदर्शित करता है। यह छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1965 के विपरीत है। फलस्वरूप छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1966 के नियम 9(क) के तहत परिवहन निरीक्षक आनंद शर्मा को निलंबित किया गया।
मैकेनिकल चार्ज के नाम पर कर रहे थे उगाही
बताया जा रहा है कि कुछ समय पहले दुर्ग टोल नाका के पास दुर्ग आरटीओ उडऩदस्ता के जवान तैनात थे और वे लोग बिना नेम प्लेट लगाए मुंह में स्कार्फ बांधकर हैवी वाहनों को रोककर मैकेनिकल चार्ज के नाम पर वसूली करने का मामला सामने आया था। इसके बाद एसओपी का अनुपालन नहीं करने और समीक्षा बैठकों में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा उडऩदस्ता में किसी भी निजी व्यक्ति को नहीं रखा जा सकता है। यहां किराए के मकान में निजी व्यक्तियों द्वारा कार्य कराया जाना पाया गया।