Home समाचार गोमास्ता एक्ट का असर: शहर की दुकानें पूर्णत: बंद रहीं

गोमास्ता एक्ट का असर: शहर की दुकानें पूर्णत: बंद रहीं

110
0

खुली थोक दुकानों पर कार्रवाई करनेे पहुंची टीम बैरंग लौटी
राजनांदगांव(दावा)।
कोरोना के बढ़ते संक्रमण की रोकथाम के लिए स्थानीय प्रशासन द्वारा शहर में भीड़भाड़ कम करने गोमास्ता एक्ट का कड़ाई से पालन किया जा रहा है। इस एक्ट के तहत सप्ताह में एक दिन गुरूवार को शहर की समस्त दुकाने बंद रखी जा रही हैं। पिछले दो गुरूवार से गोमास्ता एक्ट के तहत दुकाने बंद रखने को व्यापारियों का खासा समर्थन मिल रहा है।

17 दिसम्बर गुरूवार को शहर मेंदकाने बंद रखने का व्यापक असर देखा गया। कुछ थोक दुकानें व बड़े मिष्ठान भंडार के अलावा शहर की ज्यादातर दुकाने बंद रही। इससे शहर में सन्नाटा पसरा रहा। गोमास्ता एक्ट के तहत अपनी दुकानें बंद करने के बजाय खुली रखने वाले व्यवसायियों के यहां नगर निगम के निरीक्षण टीम द्वारा धावा बोला गया। कस्तूरबा रोड की एक दुकान को बंद करवाने निगम की टीम पहुंची भी, लेकिन विवाद के चलते निगम की टीम को बगैर कार्रवाई किये लौटना पड़ा।

ज्ञात हो कि शहर में स्थापित पूर्व परम्परा के अनुसार थोक व्यवसायियों ने रविवार के दिन अपनी दुकाने बंद रखने की मांग की है। इसके चलते शहर की बहुत सी थोक दुकानें चालू रही। इसी तरह शहर में भी सेवाओं से सम्बंधित दुकाने यथा दूध-डेयरी, एलपी गैस, पेट्रोल पंप, मेडिकल स्टोर्स फल-फ्रूट व साग सब्जियों की दुकानें खुली रही। इसी तरह बसंतपुर स्थित कृषि उपज मंडी, सब्जी मंडी खुली रहीं।

रविवार को बंद की मांग
गत दिनों चेम्बर आफ कामर्स के बैनर तले शहर के व्यवसायियों ने महापौर को ज्ञापन सौंप कर शहर की पूर्व स्थापित परम्परा के अनुसार रविवार व गुरूवार को बंद रखने की मांग की है। चेम्बर आफ कार्मस के प्रांतीय उपाध्यक्ष शरद चितलांग्या के नेतृत्व में सौंपे गये ज्ञापन के सन्दर्भ में महापौर ने उन्हें रविवार बंद का आश्वासन भी दिया है, जिसके चलते आज गुमास्ता एक्ट के तहत गुरूवार को शहर की समस्त दुकाने बंद होने के बावजूद शहर की थोक दुकाने चालू रही। इसमें रेल्वे स्टेशन रोड, कस्तूरबा रोड, हमाल पारा, गंज चौक स्थित अनाज दुकान व किराना सहित अन्य थोक दुकानें चालू रही।

मंडी से सम्बंधित है थोक व्यापार
चेम्बर आफ कामर्स के प्रांतीय उपाध्यक्ष श्री चितलांग्या ने बताया कि शहर के ज्यादातर थोक व्यवसाय मंडी आने वाले किसानों से सम्बंधित है। किसान अपने वाहनों में धान आदि लाकर मंडी में बेचते है और पैसे प्राप्त होने के बाद शहर की थोक दुकानों से सप्ताहभर के लिए उसी वाहन में किराना, लोहा, सीमेंट व अन्य जरूरी चीजें खरीद कर ले जाते हैं। अत: गोमास्ता एक्ट के तहत गुरूवार को दुकाने बंद रखने का फरमान उनके लिए अवरोध पैदा करता है। इसलिए शहर की पूर्व स्थापित परम्परा के अनुसार गुरूवार के अलावा रविवार को भी दुकाने बंद रखी जानी चाहिए। बताया जाता है कि इस सम्बंध में महापौर द्वारा निगमायुक्त को निर्देशित भी किया गया है। इसके बाद भी नगर-निगम की टीम थोक व्यवसायियों की दुकानों पर कार्रवाई करने चली गई थी। जिन्हेंं व्यवसायियों का आक्रोश का सामना करना पड़ा। चेम्बर आफ कामर्स के लोगों ने बताया कि सोमवार को शहर की समस्त थोक व्यवसायियों की दुकाने गुरूवार के दिन खुली रखने के लिए कलेक्टर से मिलकर ज्ञापन सौंपा जाएगा।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here