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राजनांदगाव : कलेक्टर ने जारी किया आदेश, जिले में 15 मई तक बढा लॉकडाउन, इन सेवाओं को मिली छूट, पढ़े पूरी खबर ..

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राजनांदगांव (दावा )| 04 मई कोरोना वायरस ( कोविड -19 ) पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि होने के कारण उत्पन्न परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए , राजनांदगांव जिला अंतर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र को दिनांक 26.04.2021 से 05.05.2021 की प्रातः 06.00 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए सार्वजनिक आवागमन एवं अन्य गतिविधियों के संबंध में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये गये थे । उपरोक्त प्रतिबंधों एवं सम्पूर्ण जिले को कंटेनमेंट जोन घोषित करने के बावजूद कोविड -19 पॉजिटिव प्रकरणों की संकमण दर एवं इससे होने वाली मौतों की संख्या अधिक है , ऐसी स्थिति में मुक्त आवागमन से आम जनता की जन स्वास्थ्य को गंभीर खतरा उत्पन्न होने की आशंका है , जिससे सम्पूण जिले में कंटेनमेंट जोन की अवधि को बढ़ाया जाना आवश्यक हो गया है । अतः दण्ड प्रक्रिया सहिता 1973 की धारा 144 , आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30 , 34 सहपठित एपिडेमिक एक्ट 1987 यथासंशोधित 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन इस कार्यालय द्वारा जारी आदेश कमांक 1796 / सां.लि. / 2021 , दिनांक 24.04.2021 में आंशिक संशोधन करते हुए मैं , टोपेश्वर वर्मा , कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी , राजनांदगांव निम्नलिखित आदेश करता हूँ :

  1. राजनांदगांव जिला अन्तर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र दिनांक 15.05.2021 रात्रि 10.00 बजे तक पूर्ववत् कंटेनमेंट जोन रहेगा ।
  2. आगामी आदेश तक प्रत्येक रविवार को दवा दुकानों , अस्पताल , क्लीनिक , पेट्रोल पंप को छोड़कर शेष सारी गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी ।
  3. उपरोक्त अवधि में केवल दवा दुकानों , अस्पताल , क्लीनिक एवं पशु चिकित्सालय को अपने निर्धरित समय पर खुलने की अनुमति होगी । दवा दुकान संचालक मरीजों के लिए दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगे । ऑक्सीजन सिलेण्डर की होम डिलिवरी की जा सकेगी ।
  4. उपरोक्त दर्शित अवधि में राजनांदगांव जिले की सभी सीमाएं पूर्णतः सील रहेगी ।
  5. उपरोक्त अवधि में शासकीय उचित मूल्य की दुकानों को जिला खाद्य अधिकारी , राजनांदगांव द्वारा निर्धारित समयावधि में खुलने की अनुमति होगी , किन्तु मास्क , फिजिकल डिस्टेंसिंग , नियमित सेनिटाईजेशन एवं क्यू मैनेजमेंट सिस्टम का कड़ाई से पालन कराया जाना आवश्यक होगा साथ ही WISRO ‘ टोकन व्यवस्था के साथ अलग – अलग निर्धारित तिथियों में उचित मूल्य दुकानों को खेलने हेतु जिला खाद्य अधिकारी द्वारा पृथक से आदेश जारी किया जावेगा , जिसका पालन आवश्यक होगा ।
  6. कृषि संबंधी कार्यों के लिए जिले के कीटनाशक दवा / रासायनिक खाद विकेताओं एवं कृषि उपकराणों से संबंधित दुकानों को दोपहर 03.00 बजे तक विक्रय की अनुमति होगी , किन्तु सोशल डिस्टेंसिंग , मास्क एवं सेनिटाईजर का उपयोग आवश्यक होगा ।
  7. जिले के समस्त डाकघर / कोरियर सेवाओं को महत्वपूर्ण पत्र / पार्सल की प्राप्ति एवं वितरण हेतु कार्यालयीन समय में संचालन की अनुमति होगी ।
  8. वनोपज से संबंधित कार्य – संग्रहण , विपणन एवं परिवहन आदि की अनुमति होगी ।
  9. उपरोक्त अवधि के दौरान सभी ऑनलाईन डिलीवरी जैसे अमेजान , फ्लिपकार्ट एवं अन्य द्वारा होम डिलीवरी पर प्रतिबंध होगा ।
  10. विश्वविद्यालय / महाविद्यालयीन परीक्षाओं को दृष्टिगत रखते स्टेशनरी / फोटोकापी / कम्प्यूटर ( ऑनलाईन सेंटर ) से संबंधित दुकानों को प्रातः 08.00 बजे से दोपहर 03.00 बजे तक खोले जाने की अनुमति होगी ।
  11. जोमेटो , स्वीगी आदि कंपनियों तथा रेस्टोरेंट द्वारा फूड की होम डिलिवरी पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी ।
  12. सीधे किसानों / उत्पादकों से सप्लाई की शर्त पर फल , सब्जी एवं अंडा को गली मोहल्लों एवं कॉलोनियों में विक्रय की अनुमति केवल स्ट्रीट वेंडर्स अर्थात् ठेले वालों को प्रातः 06.00 बजे से अपरान्ह 03.00 बजे तक ही होगी , इसी अवधि में किराना सामग्री , पोल्ट्री , मटन , मछली , अण्डा के होम डिलिवरी की छूट होगी , कोई भी व्यवसायी दुकान में घर पहुँच सेवा हेतु तीन से अधिक कर्मचारी नहीं रख सकेगा । मास्क धारण करना एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा । साथ ही यह स्पष्ट किया जाता है , कि कोई भी दुकान नहीं खोले जायेंगे । संबंधित नगरीय निकाय के सक्षम प्राधिकारी इसकी निगरानी करेंगे एवं उपरोक्त निर्देशों के उल्लंघन की दशा में ठेले को जब्त करने / अर्थदण्ड या चालान की कार्यवाही करेंगे । आटाचक्की प्रातः 06.00 बजे से दोपहर 03.00 बजे तक खोले जाने की अनुमति होगी , किन्तु दुकान पर ग्राहकों को एकत्रित नहीं किया जावेगा ।
  13. आवश्यक वस्तुओं ( किराना , फल , सब्जी , आलू , प्याज ) का परिवहन करने वाले वाहनों को ट्रांस्पोर्ट नगर से शहर के भीतर केवल रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक माल अनलोडिंग करने की छूट होगी ।
  14. पेट्रोल पंप अपने निर्धारित समय पर सभी के लिए खुल सकेंगे ।
  15. स्कूटर , मोटरसाइकल रिपेयरिंग व पंचर रिपेयरिंग दुकानों को खोलने की अनुमति होगी । 16. दुग्ध पार्लर व दुग्ध – वितरण तथा न्यूज पेपर हॉकर द्वारा समाचार पत्रों के वितरण की समयावधि प्रातः 6.00 बजे से प्रातः 08.00 बजे तक एवं संध्या 06.00 बजे से संध्या 07.30 बजे तक ही होगी । साथ ही यह स्पष्ट किया जाता है , कि दुग्ध व्यवसाय हेतु कोई भी दुकान / पार्लर नहीं खोले जायेंगे । केवल दुकान / पार्लर के सामने फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देशों का पालन करते हुए उपरोक्त समयावधि में केवल दुग्ध विकय की अनुमति होगी ।
  16. पैट शॉप / एक्वेरियम को केवल पशुओं को पशुचारा देने हेतु प्रातः 6.00 बजे से प्रातः 08.00 बजे तक एवं संध्या 05.00 बजे से संध्या 06.30 बजे तक शॉप खोलने की अनुमति होगी ।
  17. एल.पी.जी. गैस सिलेण्डर की एजेंसियां केवल टेलीफोनिक या ऑनलाईन ऑर्डर लेंगे तथा ग्राहक को सिलेण्डरों की घर पहुँच सेवा उपलब्ध करायेंगे ।
  18. विद्युत उपकरणों ( पखा , कूलर , फीज , एसी इत्यादि ) के मरम्मत एवं प्लम्बर , सेनिटरी फिटिंग से संबंधित दुकानें दोपहर 03.00 बजे तक खुली रह सकेंगे तथा घर पहुँच रिपेयरिंग सुविधा दे सकेंगे , इलेक्ट्रनिक्स सामान जैसे एसी , कूलर , पंखे इत्यादि की होम डिलिवरी की जा सकेगी , किन्तु इलेक्ट्रानिक्स के शो – रूम खुला रखने पर प्रतिबंध रहेगा ।
  19. औद्योगिक संस्थानों एवं निर्माण इकाईयों को अपने कैम्पस के भीतर ( onsite ) मजदूरों को रखकर व अन्य आवश्यक व्यवस्था रखते हुए उद्योगों के संचालन व निर्माण कार्यों की अनुमति होगी ।
  20. लोक निर्माण विभाग , सिंचाई विभाग , लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी , वन विभाग , ग्रामीण यांत्रिकी सेवा , मनरेगा आदि श्रममूलक कार्य संचालित हो सकेंगे ।
  21. उक्त अवधि के दौरान सम्पूर्ण जिला अंतर्गत संचालित समस्त शराब दुकानें बंद रहेंगी ।
  22. सभी धार्मिक , सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल आम जनता के लिए पूर्णतः बंद रहेंगे ।
  23. उपरोक्त अवधि में टेलीकॉम , रेल्वे के रख – रखाव से जुड़े कार्यालय / वर्कशॉप , रेक प्वाइंट पर लोडिंग – अनलोडिंग का कार्य , खाद्य सामग्री के थोक परिवहन , धान मिलिंग हेतु परिवहन एवं शासन से अनुमति प्राप्त समस्त परीक्षाओं को छोड़कर अन्य समस्त शैक्षणिक गतिविधियाँ बंद रहेगी किन्तु अस्पताल एवं ए.टी.एम. पूर्ववत् संचालित रहेंगे ।
  24. उपरोक्त अवधि के दौरान को – मॉर्बिड / गर्भवती अधिकारियों / कर्मचारियों को एक्टिव ड्यूटी से छूट देते हुए बैंकों को हब – बैंकिंग सिद्धांत अनुसार न्यूनतम स्टाफ के साथ कार्य करने की अनुमति प्रदान की जाती है किन्तु सभी बैंक / शाखाएँ प्रातः 10.00 बजे से अपरान्ह 3.00 बजे तक ही संचालित हो सकेंगी । उपरोक्त अवधि के दौरान केवल ए.टी.एम कैश रि – फिलिंग , मेडिकल इक्विपमेंट , मेडिसिन , पेट्रोल / डीजल पंप , एल.पी.जी. , पी.डी.एस. / केरोसीन वितरक शासकीय उचित मूल्य दुकानदारों संबंधी लेन – देन , उद्योगों , व्यवसायियों के व्यापारिक लेन – देन / श्रमिकों / कृषकों / वेतनभोगियों के भुगतान , मेडिकल ऑक्सीजन आपूर्ति / लिक्विड ऑक्सीजन उत्पादक , शासकीय लेन – देन , निविदा , अस्पताल एवं मेडिकल प्रयोजन को छोड़कर आम जनता हेतु किसी प्रकार के सामान्य लेन – देन की अनुमति नहीं होगी । इस हेतु शाखा प्रबंधक संबंधित व्यक्तियों से विधिवत आवेदन प्राप्त कर अभिलेख संधारित करेंगे ।
  25. सभी प्रकार की सभा , जुलुस , सामाजिक , धार्मिक एवं राजनैतिक आयोजन इत्यादि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे । किन्तु विवाह कार्यक्रम वर अथवा वधू के निवास – गृह में ही आयोजित करने की शर्त के साथ आयोजन में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 20 निर्धारित की जाती है । इसी प्रकार अंत्येष्ठि , दशगात्र , इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 20 निर्धारित की जाती है ।
  26. कोविड संकमण के रोकथाम हेतु जिले में समस्त कार्य जैसे कांटेक्ट ट्रेसिंग , एक्टिव सर्विलांस , होम आईसोलेशन , दवाई वितरण आदि पूर्वानुसार चलते रहेंगे । इन कार्य में संलग्न सभी कर्मचारियों की उपस्थिति पूर्वानुसार अनिवार्य होगी । कोविड सेंटर से डिस्चार्ज होने वाले मरीजों के परिवहन में संलग्न वाहन पूर्वानुसार संचालित रहेंगे ।
  27. अपरिहार्य परिस्थितियों में राजनांदगांव जिले से अन्यत्र आने – जाने वाले यात्रियों को ई – पास के माध्यम से पूर्व अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा तथापि प्रतियोगी / अन्य परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों हेतु उनका एडमिट कार्ड तथा रेल्वे / टेलीकाम रख – रखाव कार्य या हास्पिटल या कोविड -19 ड्यूटी में संलग्न कर्मचारियों / चिकित्सकों की दशा में नियोक्ता द्वारा जारी आई.डी. कार्ड ई – पास के रूप में मान्य किया जायेगा ।
  28. उपरोक्त अवधि में रेल , बस व हवाई यात्रा हेतु रेल्वे स्टेशन , बस स्टैण्ड आने जाने वाले यात्रियों को कोई पास की आवश्यकता नहीं होगी , इन यात्रियों को निवास / स्टेशन तक आने – जाने हेतु उनके पास उपलब्ध यात्रा टिकट ही इनका ई – पास मान्य किया जावेगा ।
  29. कोविड -19 टीकाकरण हेतु पंजीयन , कोविड -19 जांच हेतु , मेडिकल दस्तावेज या आधार कार्ड / विधिमान्य परिचय – पत्र दिखाने पर कोविड -19 टीकाकरण केन्द्र अस्पताल पैथोलाजी लैब अथवा आने – जाने की अनुमति होगी , किन्तु अनावश्यक भ्रमण सख्त प्रतिबंधित रहेगा ।
  30. आपात स्थिति में यात्रा के दौरान 4 पहिया वाहन एवं ऑटो में ड्राइव्हर सहित अधिकतम 3 व्यक्तियों को यात्रा की अनुमति होगी । रेल्वे स्टेशन , बस स्टेंड , हॉस्पिटल आवागम हेतु ऑटो / टैक्सी परिचालन की अनुमति रहेगी , किन्तु अन्य प्रयोजन हेतु परिचालन पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा । इस निर्देश का उल्लंघन किये जाने पर 15 दिवस हेतु वाहन जप्त करते हुए चालानी व अन्य कानूनी कार्यवाही की जावेगी ।
  31. मीडिया कर्मी यथासंभव वर्क फाम होम द्वारा कार्य सम्पादित करेंगे । अत्यावश्यक स्थिति में कार्य हेतु बाहर निकलने पर अपना आई कार्ड साथ रखेंगे तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेंगे ।
  32. जिले के समस्त शासकीय कार्यालय अपने निर्धारित समय पर न्यूनतम् कर्मचारियों के साथ अतिआवश्यक कार्यों के लिए खुलेंगे , किन्तु इन शासकीय कार्यालयों में उपरोक्त अवधि में आम जनता का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा ।
  33. पंजीयन कार्यालय 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ खोले जाएंगे , जिसमें पंजीयन कार्य टोकन सिस्टम से किया जावेगा ।
  34. राज्य शासन के विशेष आदेश द्वारा अनुमति प्राप्त किसी सेवा के संचालन की अनुमति होगी ।
  35. उपरोक्त बिन्दुओं को छोड़कर जिले में समस्त गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी । इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति / प्रतिष्ठानों पर भारतीय दण्ड सहिता 1860 की धारा 188 , आपदा प्रबंधन अधिनियम , 2005 की धारा 51-60 तथा अन्य सुसंगत विधि अनुसार कड़ी कार्यवाही की जावेगी । यह आदेश अल्प समयावधि में लागू किया जाना आवश्यक है । वर्तमान परिस्थितियों में आदेश से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को सम्यक समय में तामीली संभव नहीं होने के कारण यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया जाता है । आदेश का व्यापक प्रचार – प्रसार तथा कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावे ।

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