- कायम प्रकरण -01
2.जप्त मदिरा- 216.00बल्क लीटरक़ीमत 72000/-₹*
- (25पेटी महाराष्ट्र राज्य में निर्मित देशी मदिरा संत्र)*
3.गिरफ्तार आरोपी-02
- जप्त वाहन: –
01 चारपहिया वाहन मारूति सुजुकी ओमनी, - गैर जमानती प्रकरण- धारा-34(1) क (2),36,59(क)
सचिव सह आबकारी आयुक्त श्री निरंजन दास एवं प्रबंध संचालक श्री ए. पी.त्रिपाठी सर के निर्देश के तारतम्य में कलेक्टर श्री तारन प्रकाश सिन्हा व सहायक आयुक्त आबकारी ज़िला राजनांदगाँव श्री नवीन प्रताप सिंह तोमर के मार्गदर्शन में दिनांक 05-10-2021 को गश्त दौरान प्राप्त सूचना के आधार पर समयाभाव तथा माल की अफरा तफरी की आशंका में बिना सर्च वारंट प्राप्त किए मय आबकारी विभाग राजनांदगांव द्वारा में नाका लगाकर
(1) चारपहिया वाहन मारुति सुजुकी ओमनी कार नंबरMH-31-AH-2055 ( बाजार कीमत 1,20,000 ) में (1) विलियम डोंगरे s /o प्रेमलाल डोंगरे, उम्र-33वर्ष,निवासी – मोहगांव,थाना- चिचगढ़ जिला – गोंदिया(2) रविन्द्र शहारे slo ईश्वर दास शहारे उम्र -38 वर्ष निवासी – मसुर भावड़ा थाना चिचगढ़ जिला गोंदिया के आधिपत्य वाहन से 25 गत्ते के कार्टून में रखे प्रत्येक कार्टून 48-48 नग कुल 1200 पाव देशी मदिरा संत्र केवल महाराष्ट्र राज्य में विक्रय हेतु वैध का लेबल लगा कुल मात्रा 216.00 बल्कलीटर अवैध रूप से परिवहन किया जा रहा था । जिसे मौके पर जप्त किया गया। आरोपियो के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1)क(2),36,59 (क) के तहत दंडनीय गैरजमानतीय अपराध होने पर प्रकरण कायम किया गया |
कार्यवाही दौरान निरुपमा लोन्हारे सहायक जिला आबकारी अधिकारी वृत्त राजनांदगांव (ब), यीवरेश कुमार आबकारी उपनिरीक्षक वृत्त खैरागढ़ व घुमका, अम्बिका प्रसाद दुबे आबकारी उपनिरीक्षक वृत्त – चिचोला व आबकारी आरक्षक राकेश दुबे ,सुरेन्द्र झारिया, दीपक गुप्ता, संतोष अहिरवार एवं अनिल सिन्हा उपस्थित रहे। राकेश दुबे व सुरेन्द्र झारिया की भूमिका उल्लेखनीय रही।