Home छत्तीसगढ़ जमीन का सौदा कर 30 लाख की धोखाधड़ी, जुर्म दर्ज

जमीन का सौदा कर 30 लाख की धोखाधड़ी, जुर्म दर्ज

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राजनांदगांव(दावा)। कोतवाली थाना क्षेत्र के बीएनसी मिल बंगला क्षेत्र निवासी एक युवक से दूसरे की जमीन को दिखाकर जमीन का सौदा कर 30 लाख रुपए धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। प्रार्थी की शिकायत पर पुलिस आरोपी के खिलाफ धारा 420 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में जुट गई है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बीएनसी मिल बंगला एरिया वार्ड क्रमांक 15 निवासी सुजीत कुमार सिंह ने शिकायत दर्ज कराई है कि उनका डोंगरगढ़ में कम्प्यूटर संस्थान है। जिसमें वह बच्चों को कम्प्यूटर से संबंधित कोर्स करवाता है। सन 2019 अक्टूबर माह में शशांक निर्वाणी पिता शिव कुमार निर्वाणी निवासी तुलसीपुर मस्जिद के सामने उसे जमीन खरीदने के संबंध में जानकारी होने पर अपने मकान में बुलाकर कौरिनभाठा महेश नगर मेन रोड स्थित प्लाट जिसका खसरा नंबर 465/1 रकबा क्षेत्रफल 40.502000 वर्गफुट को अपना स्वामित्व बताया।


80 लाख रुपए में हुआ था जमीन का सौदा
आरोपी शशांक निर्वानी द्वारा दूसरे की जमीन को अपना बता कर प्रार्थी सुजीत कुमार सिंह से तीस लाख रूपये अग्रिम राशि (एडवान्स) प्राप्त कर बार बार चेक प्रदाय कर तथा इकरारनामा कर धोखाधडी किया गया है। प्रार्थी सुजीत कुमार ने पुलिस को बताया है कि आरोपी शशांक निर्वाणी ने प्रारंभ में अपने ही मकान के बाजू वाला मकान को बिक्री हेतु होना बताया, लेकिन आर्थिक लेन देन में दिक्कत आने के कारण सौदा नही हो पाया तब उसे शशांक निर्वाणी ने महेश नगर मेन रोड कौरिनभाठा स्थित प्लाट/भूमि जिसका खसरा नंबर 465/1 रकबा-क्षेत्रफल 40.502000 वर्गफुट को अपना स्वामित्व बता कर जगह दिखाकर अस्सी लाख रूपये मे बेचने हेतु सौदा तय हुआ तथा सौदे अनुसार तीस लाख रूपये नगद एवं बैंक चेक के माध्यम से शशांक निर्वाणी को अग्रिम राशि (एडवांस) देने के बाद जमीन की रजिस्ट्री में हिला हवाला करने पर जानकारी लेने पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है।

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