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मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना दुकान आबंटन में हाईकोर्ट का स्थगन आदेश

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कोर्ट ने कहा अगले आदेश तक न करें आबंटन, मामला उजागर होने पर ओएसडी ने लिया था संज्ञान पर
० दुकानों पर जांच में पाया गया सही- एसडीएम
छुरिया(दावा)।
मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना में ग्रामीण क्षेत्र के अतिक्रमण से प्रभावित 26 दुकानदारों को अपात्र बताकर उन्हें नगर पंचायत ने दुकान आबंटन से वंचित कर दिया था। प्रभावित दुकानदारों ने दुकान आबंटन में शामिल करने के लिए नगरीय निकाय मंत्री, जिला कलेक्टर, एसडीएम सहित भाजपा एवं कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों से न्याय की गुहार लगाई थी। लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिलने पर प्रभावित दुकानदारों ने हाईकोर्ट की शरण ली थी। आज सोमवार को उच्च न्यायालय बिलासपुर का फैसला आया जिसमें न्यायालय ने मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के दुकान आबंटन में स्थगन आदेश जारी कर दिया है और आदेश की प्रति में स्पष्ट कहा है कि अगले आदेश तक दुकानों का आबंटन न करें।

उल्लेखनीय है कि नगर पंचायत छुरिया में मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत सौ दुकानों का आबंटन का विवाद लगातार बढ़ता गया। कारण अतिक्रमण से प्रभावित 72 दुकानदारों में से 26 दुकानदारों को आबंटन प्रक्रिया में शामिल नहीं किया गया था। प्रभावित दुकानदारों ने नगर पंचायत अध्यक्ष पर आरोप लगाया कि उन्होंने दुकान आबंटन में भेदभाव किया। पार्षदों एवं उनके परिजनों, एल्डरमेन, अपने चहेतों को नियम विपरीत दुकान आबंटन कर दिया गया है, जबकि प्रभावितों को पहले दुकान दी जानी थी। इससे नाराज दुकानदारों ने आखिरकार कोर्ट का रास्ता इख्तियार किया, जहां सोमवार को उच्च न्यायालय बिलासपुर ने मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना दुकान आबंटन में स्थगन आदेश जारी किया है। इस मामले की कोर्ट में अगली सुनवाई 24 अगस्त को होगी। तब तक कोई भी आबंटन अगले आदेश तक नहीं किया जावे।

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