रायपुर। महादेव एप के आनलाइन सटोरियों के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। छत्तीसगढ़ में पहली बार फेमा एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर ईडी ने अब कार्पोरेट अकाउंट के जरिए विदेशों से लेनदेन करने वाले हैंडलर को गिरफ्तार करने की रणनीति बनाई है। दुर्ग पुलिस ने अब तक 18 कार्पोरेट अकाउंट को फ्रीज कर दिया हैं। इसकी पूरी जानकारी ईडी को सौंपी गई है। प्रवर्तन निदेशालय रायपुर क्षेत्रीय कार्यालय ने 9 दिसंबर को सुपेला थाना प्रभारी को पत्र लिखकर महादेव एप के मामले में अब तक की गई कार्रवाई की जानकारी मांगी है, जिसमें एफआइआर, चार्जशीट और जिस बैंक के कारर्पोरेट अकाउंट में लेनदेन हुआ है उसके दस्तावेज मंगाए गए हैं। ईडी ने इस एप से जुड़े मुख्य सरगना व उनसे जुड़े लोगों को गिरफ्तार करने की योजना बनाई है। ईडी को संकेत मिले हैं कि आनलाइन गेमिंग से विदेशों में पांच हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का लेन-देन किया गया है। जिन खातों का उपयोग किया गया है। वे शैल कंपनियों की खाते की तरह हैं और आशंका है कि मनी लाड्रिंग से काली कमाई सफेद की जा रही है।
महादेव एप सरगना मुश्किलों में
पुलिस का दावा है कि आनलाइन गेमिंग महादेव एप को दुर्ग जिले के अंतर्गत सौरभ चंद्राकर, रवि उप्पल, कपिल चेलानी सहित अन्य कई लोगों ने शुरू किया है। मुख्य सरगना सौरभ और रवि हैं। इसके अलावा आनलाइन गेमिंग एप रेड्डी अन्ना, नटराज, अंबानी समेत आनलाइन सट्टा चलाने वाले पैनलिस्ट और संचालकों की मुश्किलें बढ़ गई है, जो कार्पोरेट अकाउंट को हैंडल करते हैं। उनकी इसके अलावा जिन सफेदपोश ने कार्पोरेट अकाउंट को उपलब्ध कराया है। उन पर भी ईडी की नजर बनी हुई है।
18 कार्पोरेट अकाउंट पर ईडी का शिकंजा
सुपेला थाना समेत अन्य थानों में दर्ज प्रकरण में 18 कार्पोरेट अकाउंट का जिक्र हैं, जिसे पुलिस ने जब्त किया है। तीन दिन पहले आरोपित मो. नसमुद्दीन को पुलिस ने पकड़ा था। उसके पास से 15 कार्पोरेट अकाउंट मिले। इसमें करोड़ों रुपये का लेनदेन किया गया है। अब उक्त कार्पोरेट अकाउंट से जुड़े लोगों की धरपकड़ करेगी।
फेमा एक्ट में सजा का प्रावधान
फेमा एक्ट में केवल अधिकृत व्यक्तियों को ही विदेशी मुद्रा या विदेशी प्रतिभूति में लेनदेन करने की अनुमति दी गई है। फारेन एक्सचेंज गैरकानूनी रूप से पैसा आ रहा हो। केंद्र सरकार के बिना बताए हवाला के जरिए गलत तरीके से इस्तेमाल विदेशी मुद्रा को अर्जित किया जा रहा है। ऐसे लोगों के खिलाफ फेमा एक्ट के तहत कार्रवाई होती है। फेमा एक्ट में 49 धाराएं हैं, जिसमें सजा का प्रावधान है।
जानकारी के अनुसार ऑनलाईन गेमिंग एप दुर्ग से 2018 में शुरू हुआ। सौरभ और रवि दोनों ने मिलकर इसकी शुरुआत की। सेटअप तैयार करने के बाद दोनों यहां दुबई भाग गए। वहां से इसका संचालक किया जा रहा था। रायपुर पुलिस ने अब तक महादेव एप की आईडी लेकर सट्टा संचालित करने वाले लगभग 90 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें रायपुर, दुर्ग, भिलाई और ओडिशा के लोग हैं।