सरकार जीएसटी रिटर्न दाखिल करने को लेकर सरल और आसान बनाने के लिए समय-समय पर कई उपाय और कदम उठाती है. ऐसा ही एक तरीका है जिसमें करदाताओं को एसएमएस के माध्यम से शून्य रिटर्न दाखिल करने की सुविधा मिलती है. करदाता जीएसटी पोर्टल पर लॉग इन किए बिना भी एसएमएस के माध्यम से शून्य जीएसटी रिटर्न दाखिल कर सकते हैं. मात्र दो क्लिक में घर बैठे आसान तरीके से जीएसटीआर वन फाइल किया जा सकता है. बता दें कि प्रत्येक नियमित करदाता को जीएसटीआर 1 दाखिल करना होता है, भले ही उस अवधि के दौरान कोई व्यावसायिक गतिविधि न हो.
घर बैठे रजिस्टर्ड मोबाइल से जीएसटीआर 1 फाइल करने के बारे में अधिक जानकारी देते हुए गया जिले के राज्य कर अपर आयुक्त प्रशासन मोहन कुमार बताते हैं कि करदाता द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के पंजीकृत मोबाइल के माध्यम से 14409 पर एसएमएस करना होता है. GSTINMMYYYY फॉर्मेट में टैक्स पीरियड टाइप कर 14409 पर SMS भेजना होगा. उदाहरण के लिए, अप्रैल 2024 का रिटर्न फाइल करने के लिए, GSTIN 09AXXXXXXXXXXZC वाले टैक्सपेयर को NIL R1 09AXXXXXXXXXXZC 042024 टाइप कर 14409 पर भेजना होगा. यदि कोई टैक्सपेयर तिमाही रिटर्न फाइल करता है, तो उसे तिमाही के अंतिम महीने को टैक्स पीरियड में लिखना होगा. उदाहरण के लिए,उसे अप्रैल-जून 2024 तिमाही के निल GSTR-1 रिटर्न के लिए NIL R1 09AXXXXXXXXXXXZ 062024 लिखकर 14409 पर SMS भेजना होगा.
ऐसे होगा वेरिफिकेशन
SMS भेजने के बाद, टैक्सपेयर को SMS के जरिए 6 अंकों का वेरिफिकेशन कोड प्राप्त होगा. टैक्सपेयर को एक और SMS CNFR106 अंकों का वेरिफिकेशन कोड टाइप करके 14409 पर भेजना होगा. उदाहरण के लिए यदि प्राप्त वेरिफिकेशन कोड 782503 है तो 14409 पर यह मैसेज भेजना होगा. CNF R1 782503. टैक्सपेयर को उसके बाद एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर (ARN) के साथ एक मैसेज प्राप्त होगा, जो दर्शाएगा कि GSTR-1 की निल फाइलिंग सफल रही है.
GSTR-1 और GST-3B में क्या है अंतर
गौरतलब हो कि GST में रेगुलर टैक्स पेयर दो तरह का रिटर्न फाइल करते हैं जिसमें GSTR-1 और GST-3B है. GST-3B का औसत राष्ट्रीय पर लगभग 95 प्रतिशत है और बिहार का भी औसत लगभग इतना ही है. जबकि GSTR-1 का राष्ट्रीय औसत 66-68% है और बिहार का औसत 38-40% है. इस तरह GSTR-1 के फाइलिंग में बिहार राष्ट्रीय औसत से काफी पीछे है. इसी को बढ़ाने के लिए सरकार कई तरह का काम कर रही है और घर बैठे जीएसटीआर वन फाइल करने लिए आसान तरीका ढूंढा है. मोहन कुमार बताते हैं कि गया जिला में लगभग 20 हजार निबंधित व्यवसायी हैं जो जीएसटी के अंतर्गत आते हैं जिसमें 30-35% वैसे लोग हैं जो नील रिटर्न फाइल करते हैं.