छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिला कोर्ट ने गुरुवार को गांजा के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। ओडिशा के दो गांजा तस्करों को 12-12 साल का कठोर कारावास और एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
मामला 19 अगस्त 2021 का है। एमपी-सीजी बॉर्डर के चिल्फी थाना पुलिस ने एक पिकअप वाहन से 131 किलो गांजा सप्लाई करते हुए दो आरोपी को गिरफ्तार किया था। एनडीपीएस स्पेशल कोर्ट में तीन साल बाद केस का फैसला आया है।
ये इतने शातिर थे कि पिकअप वाहन में लोहे के चादर को वेल्डिंग कराकर डाला के नीचे गोपनीय चेंबर बनाकर गांजे को ओडिशा से मध्य प्रदेश ले जा रहे थे। पुलिस ने इन दोनों आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया।
कोर्ट में चली सुनवाई के बाद गुरुवार को धारा-20 (ख)(2) (स) एनडीपीएस एक्ट के तहत आरोपियों को 12-12 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही एक-एक लाख रुपये का अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड नहीं देने पर एक साल अतिरिक्त सजा काटनी होगी।