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‘हमें ट्रायल कोर्ट में सुना नहीं गया…’, ED के वकील ने केजरीवाल की जमानत के खिलाफ दी ये दलीलें…

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नई दिल्ली: अरविंद केजरीवाल को जेल से बाहर निकलने देने से रोकने के लिए ईडी ने बड़ा दांव चला है.  ईडी ने अरविंद केजरीवाल की जमानत के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है. अब दिल्ली हाईकोर्ट में जब तक सुनवाई पूरी नहीं हो जाती, अरविंद केजरीवाल की जमानत पर फिलहाल रोक रहेगी. ईडी ने केजरीवाल को निचली अदालत से मिली जमानत को हाईकोर्ट में चुनौती दी है. ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है और जमानत पर रोक लगाने की मांग की है. ईडी की ओर से एएसजी राजू ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की. उन्होंने वकेशन जज के सामने अपने मामले को मेंशन किया. अरविंद केजरीवाल की तरफ से पेश होने के लिए सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी वीडियो कांफ्रेंसिंग से हाईकोर्ट में जुड़े हैं.

ईडी की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि जब तक वह ईडी की याचिका पर सुनवाई न कर ले, तब तक निचली अदालत का आदेश प्रभावी नहीं होगा. इसका मतलब है कि अरविंद केजरीवाल के जमानत पर अभी रोक रहेगी. हालांकि, अदालत ने केवल टिप्पणी की है. कोई लिखित आदेश नहीं दिया है. दिल्ली हाईकोर्ट में ईडी ने निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाने की मांग की

अरविंद केजरीवाल को लेकर

कोर्ट रूम  लाइव

ASG एसवी राजू: एक केस है, जिस पर मैं तत्काल रोक लगाने की मांग कर रहा हूं। आदेश अभी अपलोड नहीं हुआ है। शर्तें पता नहीं हैं। हमें जमानत याचिका का विरोध करने का पूरा मौका नहीं दिया गया।
मैंने कहा कि मुझे अपनी दलीलें पूरी करने दी जाएं। मुझे ऐसा करने की इजाजत नहीं दी गई। मेरी दलीलें कम कर दी गईं।

विक्रम चौधरी (केजरीवाल के वकील): क्या सात घंटे की दलीलें काफी नहीं हैं। किसी को शालीनता से भी कुछ स्वीकार कर लेना चाहिए।

ASG एसवी राजू: सरकारी वकील को एक मौका दिया जाना चाहिए। वह मौका नहीं दिया गया। रोक लगाने की मेरी अपील पर भी विचार नहीं किया गया। मैं यह आरोप पूरी गंभीरता से लगा रहा हूं। आदेश पर रोक लगाई जाए। मामले की जल्द से जल्द सुनवाई हो।

विक्रम चौधरी: यह हैरानी की बात है। वे शालीनता से कुछ स्वीकार नहीं कर सकते। ईडी के साथ यही समस्या है।

अभिषेक मनु सिंघवी: क्या मैं कुछ कह सकता हूं?

ASG एसवी राजू: आप तब मौजूद नहीं थे।

सिंघवी: शोर-शराबा और गरमागरमी से कोई समस्या हल नहीं होने वाली। सुप्रीम कोर्ट के 10 फैसले हैं कि जमानत रद्द करना, जमानत देने से बिल्कुल अलग है।

ASG एसवी राजू: इस बीच जमानत पर रोक लगनी चाहिए।

हाईकोर्ट: फाइल आने दीजिए। हमने अभी अंतिम आदेश नहीं दिया है। फाइल 10-15 मिनट में मेरे पास आ जाएगी। उसके बाद आप दलीले दे सकते हैं। केजरीवाल को दी गई जमानत को चुनौती देने वाली ईडी की याचिका पर सुनवाई होने तक ट्रायल कोर्ट के आदेश को प्रभावी नहीं माना जाएगा।

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