केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) की अध्यक्षता में शनिवार (22 जून) को जीएसटी काउंसिल (GST Council) की बैठक हुई. बैठक के बाद सीतारमण ने बताया कि आज 53वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में टैक्सपेयर्स को राहत देने के लिए कई बड़े फैसले लिए गए हैं. सीतारमण ने कहा कि भारतीय रेलवे द्वारा दी जाने वाली प्लेटफॉर्म टिकट जैसी सेवाओं को जीएसटी से छूट दी गई है. इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में रेलवे प्लेटफॉर्म टिकट सस्ता हो जाएगा.
जीएसटी काउंसिल की 53वीं बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि काउंसिल ने टैक्स डिमांड नोटिस के दंड पर ब्याज माफ करने की सिफारिश की है. जीएसटी काउंसिल ने टैक्स अधिकारियों के अपीलेट ट्रिब्यूनल के समक्ष अपील दायर करने के लिए 20 लाख रुपये, हाईकोर्ट के लिए एक करोड़ रुपये और सुप्रीम कोर्ट के लिए 2 करोड़ रुपये की सीमा की सिफारिश की है.
फेक इनवॉइस रोकने के लिए बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन
वित्त मंत्री ने कहा कि फेक इनवॉइस पर रोक लगाने के लिए चरणबद्ध तरीके से पूरे देश में बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन लागू किया जाएगा.
दूध के डिब्बों पर 12 फीसदी टैक्स
वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी काउंसिल ने सभी दूध के डिब्बों पर 12 फीसदी की एक समान दर की सिफारिश की.
हॉस्टल फीस पर अब नहीं देना होगा टैक्स
जीएसटी काउंसिल ने शैक्षणिक संस्थानों के बाहर छात्रावास के रूप में दी जाने वाली सेवाओं के लिए प्रति व्यक्ति प्रति माह 20,000 रुपये की छूट दी.
कार्टन बॉक्स पर कम होंगी जीएसटी दरें
जीएसटी काउंसिल की 53वीं बैठक में शनिवार को सभी प्रकार के कार्टन बॉक्स पर जीएसटी को 18 फीसदी से घटाकर 12 फीसदी करने की सिफारिश की गई. एक बयान के मुताबिक, हिमाचल प्रदेश की तरफ से लगातार सेब के कार्टन बॉक्स पर जीएसटी कम करने की मांग की जा रही थी.