वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आईटीआर फाइल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है. अभी 5 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होता है. कई लोगों को यह गलतफहमी है कि टैक्स के दायरे में आने वाले स्लैब को ही बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया है. लेकिन ऐसा है नहीं. आपको 5 लाख रुपये तक की आय पर 12,500 रुपये तका रिबेट मिल जाता है. इसलिए 5 लाख तक की आय पर कोई देनदारी नहीं बनती.
टैक्स छूट केवल 2.5 लाख रुपये तक के वेतन पर ही है. इससे ऊपर के वेतन पर आपको टैक्स देना होता है. चूंकि, आपको 12,500 रुपये तक का रिबेट मिल रहा है इसलिए आप पर बनने वाली टैक्स देनदारी खत्म हो जाती है. अब इसी से जुड़ा हमारा आज का सवाल. क्या 2.5 से 5 लाख तक कमाने वालों को रिटर्न फाइल करना चाहिए
अगर आपकी सैलरी 2.5 लाख रुपये से ऊपर है तो आपके लिए टैक्स रिटर्न फाइल करना अनिवार्य है. 2.5 लाख रुपये से कम वेतन वाले लोग चाहें तो आईटीआर नहीं भी भर सकते हैं. इसलिए ऐसा सोचना की आप टैक्स नहीं भरते तो आपको रिटर्न नहीं फाइल करना है, आपको मुसीबत में डाल सकता है.
5 लाख रुपये तक टैक्स माफ
कुछ नागरिकों को 5 लाख रुपये तक की सैलरी पर भी टैक्स छूट मिलती है. भारत में 80 साल या उससे अधिक के लोगों को 5 लाख रुपये की आय तक टैक्स पर छूट होती है. इसके अलावा 60 साल से अधिक के लोगों को 3.50 लाख रुपये की आय तक टैक्स नहीं देना होता है. 60 से नीचे के सभी लोगों के लिे टैक्स छूट की सीमा 2.5 लाख रुपये है.
रिटर्न फाइल करने के लाभ
आईटीआर भरने के कुछ फायदे हैं. अगर आपकी टोटल इनकम पर कटने वाले टैक्स से ज्यादा आपका टीडीएस कट गया है तो आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं. आपको लोन मिलने में आसानी होती है. वीजा की प्रक्रिया काफी आसानी से पूरी होती है.