पीएससी परीक्षा 2019 के मॉडल अंसार में गड़बड़ी को लेकर लगाई गई परीक्षार्थी की याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट जस्टिस पीसेम कोशी के सिंगल बैंच ने पीएससी सहित अन्य को नोटिस जारी कर अगली सुनवाई तक मुख्य परीक्षा के लिए प्रक्रिया शुरू करने पर रोक लगा दी है. अब मामले की अगली सुनवाई 29 जुलाई को होगी.
ये है पूरा मामला
बता दें की मई 2019 को ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया गया. परीक्षा के दूसरे दिन यानि 8 मई को मॉडल आंसर जारी किया गया. इसके लिए 24 मई तक ऑनलाइन दावा- आपत्ति मांगे गए. परीक्षा देने वाले कुमार सौरव ने भी कुछ प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज करवाते हुए प्रमाण के साथ पीएससी को दस्तावेज भेजे. सभी दावा-आपत्ति का निराकरण करने के बाद पीएससी ने 22 जून 2019 को संशोधित मॉडल आंसर जारी किया.
इसके बाद 2 जुलाई 2019 को प्रारंभिक परीक्षा के नतीजे घोषित कर दिए गए. प्रारंभिक परीक्षा के नतीजों के आधार पर 39 पदोें के लिए 427 परीक्षार्थियों को पात्र घोषित किया गया. कुमार सौरव का चयन नहीं हो सका. उसने हाईकोर्ट में याचिका प्रस्तुत कर कहा कि प्रश्न के गलत जवाब को लेकर उसने प्रमाण के साथ दस्तावेज पीएससी को भेजे थे. लेकिन बावजूद इसके संशोधित मॉडल आंसर में भी उस गलती को नहीं सुधारा गया है. मामले पर जस्टिस पीसैम कोशी की बेंच में सुनवाई हुई. हाईकोर्ट ने प्रारंभिक रूप से पाया की विधि विषय से संबंधित प्रश्न में हुई गलती बताने के बाद भी पीएससी ने उसे सुधारे बगैर नतीजा जारी कर दिया है. इसको लेकर परीक्षार्थी ने याचिका लगाई थी. अब मामले पर अगली सुनवाई 29 जुलाई को होगी.