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इस बड़े बैंक को झटका, RBI ने ठोका 29.60 लाख रुपये का जुर्माना, अब ग्राहकों के पैसे का क्या होगा

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भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) देश के सभी बैंकों के कामकाजों पर नजर रखती है. जब भी कोई बैंक नियमों को अनदेखा कर अपनी मनमानी करता है तो आरबीआई उस पर जुर्माना लगा सकता है. इसी कड़ी में हांगकांग व शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HSBC) को बड़ा झटका लगा है. भारतीय रिजर्व बैंक ने नियमों के उल्लंघन के लिए एचएसबीसी बैंक पर कुल 29.6 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.

केंद्रीय बैंक ने कार्ड से संबंधित कुछ निर्देशों का पालन नहीं करने पर एचएसबीसी पर यह जुर्माना लगाया. केंद्रीय बैंक ने एक बयान में कहा कि एचएसबीसी पर यह जुर्माना भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से ‘‘बैंकों के क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और रुपी डिनॉमिनेटेड को-ब्रांडेड प्रीपेड कार्ड ऑपरेशंस’’ पर जारी कुछ निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए लगाया गया है.

बैंक को जारी किया गया था कारण बताओ नोटिस
आरबीआई के अनुसार, 31 मार्च 2022 तक बैंक की फाइनेंशियल पोजीशन के संदर्भ में उसके द्वारा सुपरवाइजरी इवैल्यूएशन के लिए स्टैचुटरी इंस्पेक्शन (ISE 2022) किया गया. इसमें पाया गया कि आरबीआई के निर्देशों का पालन नहीं किया गया. उस संबंध में संबंधित कॉरेस्पोंडेंस के आधार पर बैंक को एक नोटिस जारी किया गया था. उसमें बैंक को कारण बताने को कहा गया था और पूछा गया था कि उक्त निर्देशों का पालन करने में विफल रहने के लिए उस पर जुर्माना क्यों न लगाया जाए. आरबीआई ने कहा कि नोटिस पर बैंक के जवाब, व्यक्तिगत पेशी के दौरान दिए गए मौखिक जवाब और उसके द्वारा दी गई अतिरिक्त जानकारी पर गौर करने के बाद उसने पाया कि अन्य बातों के साथ-साथ, बैंक के खिलाफ आरोप साबित होते हैं जिसके लिए मॉनेटरी पेनल्टी लगाया जाना आवश्यक था.

अब ग्राहकों के पैसों का क्या होगा?
हालांकि, आरबीआई ने कहा कि यह जुर्माना स्टैचुटरी और रेगुलेटरी कंप्लायंस में कमियों पर आधारित है. इसका मकसद बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी ट्रांजैक्शन या एग्रीमेंट की वैलिडिटी पर सवाल उठाना नहीं है.

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