राजनादगांव । शहर के तहसील कार्यालय रोड पर स्थित मत्स्य विभाग में सहायक संचालक के पद पर रही श्रीमती गीतांजलि गजभिये उम्र 47 वर्ष निवासी तुलसीपुर को पुलिस ने अंततः गिरफ्तार कर लिया है। उक्त आरोपी महिला मछली पालन विभाग ने सहायक संचालक के पद पर रहते हुए केज मामले में दो करोड़ सोलह लाख रुपए का घोटाला किया था। उसके खिलाफ उक्त मामले में विभागीय जांच जारी था इस दौरान वह फरार हो गई थी जिसे पुलिस ने बिलासपुर से गिरफ्तार किया है। पुलिस द्वारा उसे न्यायिक रिमांड पर जेल दाखिल कर दिया गया है।
कोतवाली थाना प्रभारी में एमन साहू ने बताया कि उक्त घटना के संबंध में गत 4 जुलाई को प्रार्थी सुदेश कुमार साहू, वर्तमान सहायक संचालक मछलीपालन विभाग ने थाना आकर लिखित आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि हितग्राही भुवन लाल द्वारा मछलीपालन विभाग को तत्कालीन सहायक संचालक मछलीपालन श्रीमती गीतांजली गजभिये द्वारा कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर योजना में प्राप्त राशि का दुरूपयोग करने संबंधी शिकायत दिया गया था।
शिकायत आवेदन की मछली पालन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा जांच कार्यवाही की गई। जांच में श्रीमती गीतांजली गजभिये तत्कालीन सहायक संचालक मछली पालन द्वारा विभागीय कार्य (केज कल्चर मछली पालन) हेतु शासन से स्वीकृत राशि दो करोड़ सोलह लाख रूपये की स्वीकृति में हितग्राहियों के कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर प्रशासन को गुमराह कर स्वीकृति प्राप्त करते हुये विभाग को प्राप्त अनुदान राशि में अनियमितता एवं राशि का दुरूपयोग करना पाया गया। इस पर आरोपी महिला एवं सामग्री आपूर्तिकर्ता फर्मों के संचालकों के विरूद्ध अपराध धारा सदर पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। इस मामले में पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग के निर्देश एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहुल देन शर्मा तथा नगर पुलिस अधीक्षक पुष्पेन्द्र नायक के मार्गदर्शन में उनके स्वयं के नेतृत्व में आरोपिद्मा की पतासाजी हेतु टीम गठित कर स्वाना किया गया। गठित टीम द्वारा लगातार भिलाई, धमतरी, रायपुर, एवं बिलासपुर में कैम्प कर आरोपिया की पतासाजी किया जा रहा था।
आरोपिया अपने निवास स्थान एवं कर्तव्य स्थल से घटना बाद फरार थी। सायबर तकनिकी की सहायता एवं मुखबीर की सूचना पर बिलासपुर में घेराबंदी कर आरोपिया श्रीमति गीतांजलि गजभिये को हिरासत में लेकर राजनांदगांव लाया गया। प्रकरण के संबंध मे पूछताछ किया जाने पर आरोपिया द्वारा जुर्म स्वीकार किए जाने पश्चात शनिवार 27 जुलाई को सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश का पालन करते हुए उसके परिजनों के समक्ष विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर न्यायालय पेश किया गया जहाँ जेल वारंट प्राप्त होने पर उसे जेल भेजा दिया गया है। उपरोक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी एमन साहू सहित उपनिरीक्षक धनीराम नारंगे, संजब बरेठ प्रधान आरक्षक जी. सिरिल, मिलन साहू आरक्षक प्रदीप जायसवाल, रंजीत चौरसिया, रूपेन्द्र वर्मा, कुश बघेल महिला आरक्षक रेणुका राजपूत एवं थाना स्टाफ की सराहनीय भूमिका रही।