इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की डेडलाइन तेजी से करीब आ रही है. इसमें अब केवल 3 दिन रह गए हैं लेकिन अब तक 5 करोड़ा से ज्यादा लोगों ने रिटर्न दाखिल किया है. बता दें कि वित्त वर्ष 2023-24 (असेसमेंट ईयर 2024-25) के लिए आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2024 बेहद करीब आ चुकी है.
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ट्वीट कर बताया है कि चालू वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान ई-फाइलिंग पोर्टल पर 5 करोड़ से ज्यादा आयकर रिटर्न दाखिल किए गए हैं, जो पिछले साल की तुलना में 8 फीसदी ज्यादा है.
26 जुलाई को दाखिल किए गए 28 लाख से ज्यादा आईटीआर
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा कि 26 जुलाई को ही 28 लाख से ज्यादा आईटीआर दाखिल किए गए. वित्त वर्ष 2023-24 में 8.61 करोड़ से ज्यादा आईटीआर दाखिल किए गए थे.
डेडलाइन के बाद आईटीआर भरने पर लगेगा जुर्माना
अगर आपने अभी तक आईटीआर नहीं भरा है और डेडलाइन बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं तो यह नुकसान करा सकता है. ऐसा नहीं है कि डेडलाइन गुजरने के बाद रिटर्न फाइल नहीं होगा. डेडलाइन गुजरने के बाद भी वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आईटीआर भरा जा सकता है. लेकिन यह बिलेटेड आईटीआर होगा, जिसके साथ 5000 रुपये तक पेनल्टी का भुगतान करना होगा.
क्या आगे बढ़ेगी 31 जुलाई की डेडलाइन ?
अभी तक आईटीआर फाइलिंग की डेडलाइन को आगे बढ़ाने जाने को लेकर कोई घोषणा नहीं हुई है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लगातार टैक्सपेयर्स को 31 जुलाई से पहले रिटर्न फाइल करने को कह रहा है.