इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आज आखिरी तारीख (31 जुलाई) है. ऐसे में अगर आपने अब तक आईटीआर नहीं भरा है तो आपके पास सिर्फ आज का दिन बाकी है. हालांकि, 31 जुलाई के बाद भी आईटीआर फाइल किया जा सकता है लेकिन इसके लिए आपको कीमत चुकानी होगी. वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की समय सीमा 31 जुलाई, 2024 है. आयकर विभाग कहता आया है कि टैक्सपेयर्स इस तारीख तक अपना रिटर्न फाइल कर दें.
समाचार एजेंसी पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक, ऑल-इंडिया फेडरेशन ऑफ टैक्स प्रैक्टिशनर्स (AIFTP) ने औपचारिक रूप से केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) से आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा 31 अगस्त तक बढ़ाने का अनुरोध किया है. इसके लिए टैक्स बॉडी ने अलग-अलग परेशानियों का हवाला दिया है.
आखिरी तारीख पर कई चुनौतियां
सीए अभिषेक जैन ने कहा, “जैसे-जैसे आईटीआर दाखिल करने की 31 जुलाई की समय सीमा नजदीक आ रही है, इसे बढ़ाने की मांग बढ़ रही है. वहीं, अंतिम समय में जल्दबाजी के कारण फॉर्म 26एएस/एआईएस/टीआईएस तक पहुंच चुनौतीपूर्ण है.” फिनकॉर्पिट कंसल्टिंग के एसोसिएट डायरेक्टर गौरव सिंह परमार ने कहा, “ओटीपी वेरिफिकेशन फेलियर और वेरिफिकेश एरर के कारण बार-बार सबमिशन के प्रयास से फाइलिंग प्रोसेस मुश्किल हो जाती है.
गौरव सिंह परमार ने कहा, “हालांकि आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा के बढ़ाने की बात को नकारा नहीं जा सकता है. लेकिन, सरकार ने पिछले तीन वर्षों में लगातार 31 जुलाई को टाइम लाइन फिक्स रखी है इसलिए इसमें ढील देना मुश्किल नजर आ रहा है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अनुसार, 26 जुलाई तक 5 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल किए जा चुके हैं.
चूके तो कितना जुर्माना
अगर कोई टैक्सपेयर 31 जुलाई तक आईटीआर दाखिल नहीं करता है तो इसके बाद उसे जुर्माना देना चुकाना पड़ सकता है. लेट फीस के साथ आईटीआर फाइल करने पर 5,000 रुपये देने होंगे. अगर किसी व्यक्ति की वार्षिक आय 5 लाख रुपये से कम है, तब उसे लेट फीस के तौर पर 1,000 रुपए देने होंगे.