रायपुर: छत्तीसगढ़ के 500 करोड़ रुपये से अधिक कोयला घोटाला मामले में आरोपितों को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। ईडी द्वारा पंजीबद्ध प्रकरण में जेल में बंद निलंबित आईएएस रानू साहू को अंतरिम जमानत मिली है। वहीं सुनील अग्रवाल और दीपेश टांक को सुप्रीम कोर्ट ने रेगुलर जमानत दे दी है।
उन्होंने हाई कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हालांकि ईओडब्ल्यू में दर्ज मामले के कारण रानू साहू को अभी जेल में ही रहना होगा। वहीं सुनील अग्रवाल और दीपेश टांक की अंतरिम जमानत को रेगुलर जमानत में बदलकर राहत दी गई है।
कोयला घोटाले के आरोप में ईडी ने 21 जुलाई, 2022 को रानू साहू के घर दबिश देकर 22 जुलाई को गिरफ्तार किया था। साथ ही 11 अक्टूबर, 2022 को कोयला कारोबारी सुनील अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया था। ईडी उस वक्त कोयला परिवहन और कोल लेवी वसूली का आरोप है।