नियमों के उल्लंघन पर सख्त रुख अख्तियार करते हुए डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने एयर इंडिया पर 99 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है. नॉन क्वालिफाईड क्रू मेंबर से जुड़े इस मामले में डीजीसीए ने 90 लाख रुपए का जुर्माना एयर इंडिया लिमिटेड पर लगाया है.
इसके अलावा, एयरलाइन के डायरेक्टर ऑपरेशन पर छह लाख रुपए और डायरेक्टर ट्रेनिंग पर तीन लाख रुपए का जुर्माना लगाया है. इसके अलावा, भविष्य में इस तरह की गलती न करने की चेतावनी एयर इंडिया को डीजीसीए ने दी है.
क्या है पूरा मामला
एयर इंडिया ने 10 जुलाई 2024 को डीजीसीए में एक रिपोर्ट दाखिल की थी. इस रिपोर्ट में एयर इंडिया ने डीजीसीए को नॉन क्वालिफाईड पायलट द्वारा फ्लाइट ऑपरेट किए जाने की जानकारी दी थी. इस मामले को गंभीरता से लेते हुए डीजीसीए ने विस्तृत जांच के आदेश दिए थे.
साथ ही, डीजीसीए ने इस उड़ान से संबंधित डॉक्यूमेंट्स और स्पॉट चेक की जांच करने के लिए कहा था. जांच के दौरान पाया गया कि एयरलाइंस की कार्यप्रणाली में नकेवल कई खामियां हैं, बल्कि एयर इंडिया ने तमाम अधिकारियों ने निर्धारित नियमों का व्यापक तौर पर उल्लंघन किया है.
खतरनाक थे नियमों के उल्लंघन
डीजीसीए ने अपनी जांच में पाया है कि एयरलाइन की कार्यप्रणाली में मौजूद खामी और अधिकारियों द्वारा किया गया नियमों का उल्लंघन सुरक्षा सुरक्षा को प्रभावित कर सकता था. डीजीसीए ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस मामले में संबंधित फ्लाइट के कमांडर और एयरलाइन के पदाधिकारियों को अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया था, जिसमें वे संतोषजनक जवाब देने में असफल रहे.
जिसके बाद, डीजीसीए ने अपनी कार्रवाई शुरू करते हुए संबंधित कमांडर को चेतावनी और एयलाइंस पर कुल 99 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है.