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हैंडबैगेज के वेट-नंबर को लेकर बढ़ा कंफ्यूजन, क्या कहते हैं BCAS-एयरलाइंस के नियम

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सोशल मीडिया सहित कई प्‍लेटफार्म पर हैंडबैगेज पॉलिसी को लेकर तमाम खबरें छाई हुई हैं. इन खबरों में यह बताया गया है कि ब्‍यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्‍योरिटीज (बीएसएएस) और सेंट्रल इंटस्ट्रियल सिक्‍योरिटी फोर्स (सीआईएसएफ) के बीच बीते दिनों एक बैठक हुई है, जिसमें हैंडबैगेज के वेट, नंबर और साइज को लेकर फैसला लिया गया है. साथ ही, इन खबरों में जल्‍द ही नई बैगेज पॉलिसी को लागू करने की बात भी कही गई है.

वहीं, इन खबरों के बाद पैसेंजर्स के बीच नई हैंड बैगेज पॉलिसी को लेकर कंफ्यूजन चरम पर पहुंच गया है. आलम यह है कि एयरलाइंस, एयरपोर्ट और सीआईएसएफ के कॉल सेंटर्स पर हैंडबैगेज पॉलिसी की क्लियरिटी को लेकर फोन कॉल्‍स की बाढ़ सी आ गई है. ऐसे में, यह समझना जरूरी है कि हैंडबैगेज पॉलिसी को लेकर नियम क्‍या है? क्‍या वाकई हैंड बैगेज के नंबर, वेट और साइज को लेकर कोई बदलाव हुआ भी है या नहीं. तो चलिए पहले समझते हैं कि क्‍या कहती है बीसीएएस और एयरलाइंस की हैंड बैगेज पॉलिसी…
हैंडबैगेज को लेकर क्‍या कहते हैं बीसीएएस के नियम
बीसीएएस ने अपनी नियमावली में हैंड बैगेज को कैरी-ऑन बैगेज से संबोधित किया है. बीसीएएस के नियमों के अनुसार, पैसेंजर्स को व्यक्तिगत सामान जैसे लैपटॉप कंप्यूटर, पर्स, छोटा बैकपैक, ब्रीफ़केस या कैमरा केस के अलावा एक कैरी-ऑन बैगेज ले जाने की अनुमति है. इस बाबत बीसीएएस द्वारा जारी सर्कुलर 6/2000 में कहा गया है कि कोई भी पैसेंजर अपने हैंड बैग के साथ निम्‍नलिखित सामान भी अपने साथ ले जा सकते हैं. इनमें…
• लेडीज पर्स
• ओवरकोट
• रग या ब्‍लैंकेट
• कैमरा या दूरबीन
• किताबें या मैगजीन
• छाता या छड़ी
• नवजात का भोजन
• नवजात की बास्‍केट
• फोल्‍ड होने वाली व्हील चेयर
• ड्यूटी फ्री शॉप से खरीदे गए गिफ्ट
कुछ समय बाद बीसीएएस का नया सर्कुलर 11/2000 आया. इस सर्कुलर में पैसेंजर को अपने हैंड बैग के साथ लैपटॉप बैग ले जाने की इजाजत दे दी गई. हैंड बैगेज से जुड़ा तीसरा सर्कुलर 34/2000 था, जो फ्लाइट में फाइल और पठनीय सामग्री ले जाने से संबंधित था. हैंड बैग से संबंधित बीसीएएस के सभी नियम जानने के लिए आप बीसीएएस की आधिकारिक वेबसाइट https://bcasindia.gov.in/passengers/preparetake/packsmart.html पर जाकर भी पढ़ सकते हैं.
हैंड बैग को लेकर क्‍या कहते हैं एयर इंडिया के नियम
एयर इंडिया ने बीसीएएस के सर्कुलर 6/2000 का ही हवाला देते हुए कहा है कि एक पैसेंजर को हैंडबैगेज के तौर पर सिर्फ एक बैग ले जाने की इजाजत होगी. एयर इंडिया ने यहां स्‍पष्‍ट किया है कि यह नियम अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू दोनों उड़ानों के साथ-साथ महाराजा क्लब या स्टार एलायंस फ़्रीक्वेंट फ़्लायर स्टेटस वाले पैसेंजर पर लागू होगा. बैगेज का वजन फ्री बैगेज एलाउंस से ज्‍यादा पाए जाने पर अतिरिक्त बैगेज फीस देनी पड़ सकती है.
एयर इंडिया की हैंड बैगेज पॉलिसी को विस्‍तार से जानने के लिए आप एयरलाइंस की आधिकारिक वेबसाइट https://www.airindia.com/in/en/travel-information/baggage-guidelines/cabin-baggage.html पर भी क्लिक कर सकते हैं.