रायगढ़: छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए कानूनी कार्रवाई करने का मामला भी सामने आया है. जिला दंडाधिकारी (रायगढ़) द्वारा 19 मार्च को सीआरपीसी की धारा 144(1) के अंतर्गत आदेश पारित किया गया है. साथ ही कोरोना (कोविड-19) वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए विदेश एवं दूसरे प्रदेश से यात्रा कर लौट रहे यात्रियों पर जिला प्रशासन एवं पुलिस विभाग द्वारा विशेष निगाह रखी जा रही है.
रायगढ़ के पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह को सूचना मिली कि खरसिया क्षेत्र के 4 रहवासी बीते 14 मार्च को अलमाटी (कज़ाकिस्तान) के यात्रा पर गए हुए थे, जो 19 मार्च 2020 को खरसिया लौट आए हैं. इसे गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक द्वारा एसडीओपी खरसिया को तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. कार्यपालक दंडाधिकारी के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम उनके घर पहुंची और चिकित्सक द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण किया. चारों व्यक्तियों को शासन द्वारा जारी सुरक्षा संबंधी निर्देशों का कड़ाई से पालन करते हुए 14 दिनों के लिए होम आइसोलेशन में रहने का निर्देश दिया है.
तीन के खिलाफ मामला दर्ज
पुलिस के मुताबिक, चार में से तीन व्यक्ति प्रशासन के निर्देशों का उलंघन करते हुए 20 एवं 21 मार्च को खरसिया के सार्वजनिक स्थलों, सड़कों एवं प्रतिष्ठानों में घूमते फिरते देखे गए. इनकी फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसकी सूचना खरसिया के रहवासियों द्वारा पुलिस अधीक्षक रायगढ़ को दिया गया. जांच में आरोप सही पाए जाने पर थाना खरसिया में आईपीएस की धारा 188 और महामारी अधिनियम 1897 की धारा तीन के तहत मामला दर्ज किया गया है.