राजनांदगांव 24 मार्च 2020। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री जयप्रकाश मौर्य ने बताया कि जिले में लगभग 3 हजार व्यक्ति अन्य राज्यों से प्रवास कर संक्रमण अवधि के भीतर आये है तथा लगभग 100 व्यक्ति विदेश प्रवास से आए है। जिसमें से 62 व्यक्ति संक्रमण काल में है। यह संख्या बहुत अधिक है तथा इन व्यक्तियों से अन्य व्यक्तियों में संक्रमण की संभावना है। जिसमें दृष्टिगत रखते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए है।
विदेश प्रवास से लौटे व्यक्तियों के संबंध में प्रोटोकाल-
जो व्यक्ति विदेश प्रवास से आए हैं,उन शत-प्रतिशत व्यक्तियों को जिला प्रशासन को सूचना देना अनिवार्य है।ऐसे व्यक्ति डॉक्टरी सलाह के अनुसार क्वारेंटाईन सेंटर में अनिवार्य रूप से भेजे जायेंगे। यदि जांच के पश्चात् कोरोना वायरस के संक्रमण के लक्षण मिलने पर सेंपल लिया जाएगा तथा पॉजिटिव पाए जाने पर तत्काल अस्पताल के आईसोलेशन वार्ड में भर्ती किया जाएगा। तदानुसार शत-प्रतिशत व्यक्ति जो विदेश भ्रमण कर आए हैं। क्वारेंटाईन सेंटर में दाखिल किया जाना सुनिश्चित करें। ऐसे व्यक्ति जो संक्रमण अवधि से बाहर हो चुके हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजनांदगांव से प्रमाण-पत्र लेकर अपने आप को 28 दिन तक होम आईसोलेशन में अनिवार्यत: रखना सुनिश्चित करेंगे। उपरोक्तानुसार प्रति दिन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजनांदगांव संक्रमण अवधि से बाहर आए व्यक्ति की सूची प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से जारी करेंगे।
देश के भीतर प्रवास से लौटे व्यक्तियों के संबंध में प्रोटोकॉल –
जो व्यक्ति भारत के अन्य राज्यों से प्रवास कर जिले में आये हैं ऐसे व्यक्ति इसकी सूचना संबंधित ग्राम पंचायत को अनिवार्य रूप से देंगे। ऐसे व्यक्तियों की जांच प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में अनिवार्यत: करना सुनिश्चित करें। इसके अलावा मोबाईल मेडिकल यूनिट के माध्यम से भी जांच कराई जा सकती है। ऐसे व्यक्ति जो अन्य प्रदेशों से प्रवास कर आए हैं और जिनमें कोरोना के संक्रमण के लक्षण नहीं हैं ग्राम पंचायत अथवा नगरीय निकाय में जिस तिथि को पहुंचे हैं उस तिथि से 14 दिवस तक अपने आपको होम आईसोलेशन में रखें, यदि ऐसे व्यक्तियों के अंदर कोरोना संक्रमण से संबंधित कोई लक्षण है तो तत्काल ऐसे व्यक्तियों को जांच के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र में भेजें। कोरोना संक्रमण के लक्षण होने पर तत्काल उनका सेम्पल लिया जाएगा। जांच रिपोर्ट के आने के पूर्व तक ऐसे व्यक्ति ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हित क्वारेंटाईन सेंटर यथा – सामुदायिक भवन, स्कूल इत्यादि में रहना सुनिश्चित करें। क्वारेंटाईन सेंटर में आवश्यक व्यवस्था एवं संचालन की जिम्मेदारी संबंधित ग्राम पंचायत की होगी। इन क्वारेंटाईन सेंटर में डॉक्टरों की टीम समय-समय पर भ्रमण में रहेगी। इन सेंटरों में व्यवस्था के संचालन के लिए संबंधित ग्राम पंचायत के सचिव, मितानिन, एएनएम, आरएचओ की ड्यूटी रहेगी। क्वारेंटाईन सेंटर के संचालन में लगे कर्मी कोरोना संक्रमण के बचाव के लिए निर्धारित मापदण्डों का पालन करेंगे।
कोरोना संक्रमण के लक्षण – सूखी खांसी, बुखार एवं सांस लेने में तकलीफ।
संक्रमण से बचने के लिए मुख्य उपाय –
साबून से बार-बार हाथ धुलाई करना, सामाजिक मेल-मिलाप नहीं करना, बाहर नहीं घुमना, घर पर ही रहना यदि मिलते हैं तो लोगों से पर्याप्त दूरी बना कर रखना।
ग्राम पंचायत के सचिव एवं नगरीय निकायों से संबंधित अधिकारी मुनादी कर व्यवस्था बनाये रखना सुनिश्चित करें। पंचायतों में चिन्हित क्वारेंटाईन सेंटर के संबंध में विस्तृत जानकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को आज ही ग्राम पंचायत सचिव उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। ग्राम पंचायतों के क्वारेंटाईन सेंटर का नोडल अधिकारी संबंधित ग्राम पंचायत का सचिव रहेगा। क्वारेंटाईन सेंटर के संचालन के संबंध में आवश्यक खर्च मूलभूत एवं 14वें वित्त आयोग मद में उपलब्ध राशि से किया जा सकता है। राशि व्यय के संबंध में मितव्ययता रखें। क्वारेंटाईन सेंटर में रखे व्यक्तियों के भोजन की व्यवस्था कोशिश करें संबंधित व्यक्तियों के घरों से ही की जाए। लेकिन भोजन का वितरण ऐसे डिस्पोजल जो नष्ट हो सकते है से ही की जाए। टिफिन इत्यादि का प्रयोग न किया जाए। डिस्पोजल को उपयोग के पश्चात जमीन में गाड़ा जाए या नष्ट किया जाए।
नगरीय क्षेत्रों (नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत) में ऐसे व्यक्ति जो अन्य राज्यों से प्रवास कर आए हैं। यदि क्वारेंटाईन सेंटर में भेजने की जरूरत है तो नगरीय क्षेत्रों में स्थित सामुदायिक भवन, रैन बसेरा इत्यादि का उपयोग किया जाये। क्वारेंटाईन सेंटर के संचालन के संबंध में आवश्यक राशि की उपलब्धता निकाय में उपलब्ध अनटाईड फण्ड से किया जाये। राशि व्यय के संबंध में मितव्ययता रखें। क्वारेंटाईन सेंटर में रखे व्यक्तियों के भोजन की व्यवस्था कोशिश करें संंबंधित व्यक्तियों के घरों से ही की जाए लेकिन डिस्पोजल जो नष्ट हो सकते है से ही की जाये। टिफिन इत्यादि का प्रयोग न किया जाये। डिस्पोजल को उपयोग के पश्चात जमीन में गाड़ा जाये अथवा नष्ट किया जाये। नगरीय निकाय में प्रत्येक वार्ड हेतु एक क्वारेंटाईन सेंटर आज ही चिन्हांकित कर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। प्रत्येक क्वारेंटाईन सेंटर के संचालन हेतु नोडल अधिकारी का नाम एवं मोबाईल नंबर का उल्लेख करें। निर्देशों का कड़ाई से पालन तत्काल प्रभाव से किया जाना सुनिश्चित किया जाए।