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प्रतिबंधित दुकानें या प्रतिष्ठान खोले जाने पर होगी कड़ी कार्रवाई कलेक्टर ने आजवजारी किया नया आदेश

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राजनांदगांव 24 मार्च 2020। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री जयप्रकाश मौर्य ने जिले में 31 मार्च 2020 की रात्रि तक निषेधाज्ञा जारी की है। इस संबंध में श्री मौर्य द्वारा समय-समय पर आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। जिनमें दुकानों एवं प्रतिष्ठानों के संचालन से संबंधित निर्देश भी शामिल हैं। कलेक्टर ने इसी संबंध में आज नया आदेश जारी किया है । इसमें कहा गया है कि प्रतिबंधित दुकाने एवं प्रतिष्ठान खोले जाने पर कड़ी कार्रवाई करते हुए दुकानों की सीलींग, जुर्माना, लायसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने संबंधित अधिकारियों को जारी नए आदेश में कहा है कि जिले में निषेधाज्ञा जारी रहने के कारण आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी, मूल्य वृद्धि की जा सकती है, तदानुसार आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कठोर कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।
आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता बनाये रखना प्रशासन की जिम्मेदारी है। ऐसे दुकान संचालकों एवं व्यापारी संघ के साथ समन्वय स्थापित कर वस्तुओं की आपूर्ति बनाये रखें। आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अधिसूचित दुकाने तथा मेरे कार्यालय द्वारा जारी पत्र में उल्लेखित प्रतिष्ठान एवं दुकान का संचालन करने के लिए सहयोगी कर्मचारी, मजदूर, परिवहन के लिए गाडिय़ों की आवश्यकता होगी। तदानुसार ऐसे प्रतिष्ठान संचालकों एवं सहयोगी कर्मचारियों की सूची तैयार कर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पहचान पत्र जारी करें ताकि उनकी आवा-जाही सुनिश्चित की जा सके।
आवश्यक वस्तुओं के परिवहन हेतु वाहन एवं वाहन चालक की आवश्यकता होगी। ऐसे वाहनों के निर्बाद्ध संचालन हेतु वाहन मालिक से आवेदन लेकर ऐसे वाहनों को चिन्हांकित कर वाहन के दर्पण में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा हस्ताक्षरित वाहन पास जारी किए जायें। वाहन पास जारी दिनांक से एक माह के लिए वैध होगा। आवश्यकता पडऩे पर उसका नवीनीकरण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा किया जा सकेगा। एक माह के लिए वैध होगा। आवश्यकता पडऩे पर उसका नवीनीकरण उपरोक्त अधिकारी द्वारा किया जा सकेगा।
नगरीय निकायों के मूल्य सूची के संबंध में-
आवश्यक वस्तुओं के कालाबाजारी एवं मूल्यवृद्धि को रोकने के लिए वस्तुओं को बेचने वाले पदाधिकारियों के साथ प्रति दिन ऐसे सामग्री जिन पर उत्पादक कम्पनियों द्वारा अधिकतम मूल्य अंकित नहीं होता है, मूल्य सूची जारीकी जाये। मूल्य सूची प्रत्येक दुकान संचालक अपने दुकान के सामने प्रति दिन लगाना सुनिश्चित करें। मूल्य सूची में अनुविभागीय दण्डाधिकारी का हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा होना आवश्यक है। दुकान संचालक की जिम्मेदारी होगी कि प्रति दिन मूल्य सूची अनुविभागीय दण्डाधिकारी कार्यालय में उपस्थित होकर ले। इस कण्डिका में उल्लेखित आदेश केवल नगरीय निकाय हेतु लागू होता है।
ग्राम पंचायतों के मूल्य सूची के संबंध में –
मूल्य सूची के संबंध में ग्राम पंचायतों के मामले में ग्राम पंचायत के सरपंच एवं सचिव उचित निर्णय लेंगे। जो उनके हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी होंगे। जिन पंचायतों में हाट बाजार लगते हैं उन पंचायतों में निर्णय लेने का अधिकारी ग्राम पंचायतों को प्रदत्त किया गया है।

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