कार्यालय, जगर पालिक निगम, राजनांदगांव छ.ग.
(नोवल कोरोना वायरस) के संकमण से बचाव हेतु शहर के
भीड़भाड़ वाले क्षेत्र गोलबाजार में लोगों की आवाजाही को पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाता है।
किराना दुकान, सब्जी दुकान से लेकर सभी प्रकार की दुकान को प्रतिबंधित किया जाता है।
(आदेशानुसार- कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला राजनांदगांव) ६०222
नगर पालिक निगम, राजनांदगांव
पृ.कमांक 7००/ सा.प्रशा. / 209-20 राजनांदगांव दिनांक 2७ /००9,/ 2020
प्रतिलिपि :-
4. माननीय महापौर, नगर पालिक निगम, राजनांदगांव को सादर सूचनार्थ |
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, राजनांदगांव को सादर सूचनार्थ |
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जिला राजनांदगांव को सादर सूचनार्थ |
अनुविभागीय दण्डाधिकारी, राजनांदगांव को सूचनार्थ |
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), राजनांदगांव को सूचनार्थ |
मेसर्स विनय साउंड सर्विस, राजनांदगांव उपरोकतानुसार स्थल में मुनादी कराया जाना