शराब दुकानों को शुरू कराने पत्र लिखने का मामला
राजनांदगांव(दावा)। राज्य सरकार द्वारा शराब दुकानों के संचालन के लिए समिति का गठन किए जाने के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करने वाली याचिकाकर्ता ममता शर्मा ने हाईकोर्ट की अवमानना करार देते हुए सहायक आबकारी आयुक्त राजनांदगांव को तत्काल निलंबित करने की मांग की है। वहीं उन्होंने हाईकोर्ट में पीटिशन दायर कर कार्रवाई करने का आग्रह किया है।
ज्ञात हो कि सोमवार 13 अप्रैल को कथित रूप से सहायक आयुक्त आबकारी के स्थानीय कार्यालय से जारी पत्र में कलेक्टर को पत्र लिखा गया है, जिसमें मदिरा दुकानों के संचालन की संभावना व्यक्त करते हुए जिले के 16 देशी और 12 विदेशी शराब दुकानों में अनुविभागीय अधिकारियों, लोक निर्माण विभाग और खैरागढ़ वन मंडल को बेरिकेटिंग लगाए जाने का आदेश जारी करने का आग्रह किया गया है। इधर पत्र के वायरल होने के बाद इस संबंध में सहायक आबकारी आयुक्त नीतू नोतानी ठाकुर ने पत्र को फर्जी करार दिया है। लॉकडाउन के दौरान राजनांदगांव की सरकारी शराब दुकानों के संचालन को लेकर सोशल मीडिया में आबकारी विभाग का वायरल पत्र को कलेक्टर जेपी मौर्य ने प्रथम दृष्टया फर्जी मानते हुए इस मामले की जांच करने का निर्देश दिया है। श्री मौर्य ने कहा है कि इसकी जांच कराकर दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी।
सूत्रों के अनुसार यह पत्र रायपुर की एक सामाजिक कार्यकर्ता ममता शर्मा ने अपने फेसबुक पेज पर पोस्ट किया था। उनकी एक याचिका पर अभी हाईकोर्ट ने आबकारी-निगम के एक आदेश को शून्य करार दिया है। उन्होंने इस पत्र को पोस्ट करते हुए कहा है कि इसे जारी करने वाले/वाली अफसर को अदालत की अवमानना का दोषी माना जाए और कार्रवाई की जाए। उन्होंने सहायक आयुक्त आबकारी राजनांदगांव को निलंबित करने की भी मांग की है।