Home छत्तीसगढ़ सात दिनों में भी नहीं हो पाई कार्यवाही

सात दिनों में भी नहीं हो पाई कार्यवाही

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० लॉकडाऊन के दौरान हो रहा था गिट्टी अवैध परिवहन
० पंचायत प्रतिनिधियों की सजगता से पकड़ायी थी सात हाईवा, सुरक्षार्थ खड़ी हैं गैंदाटोला थाने में

(गोविन्द गुप्ता)
डोंगरगांव (दावा)। लॉकडाऊन के दौरान प्रशासन छोटे कारोबारियों व दुकानदारों पर नियमों के उल्लंघन का हवाला देकर तत्काल सीलबंदी व आर्थिक जुर्माना तथा एफआईआर जैसे अन्य कार्यवाही तत्काल करने में लगी है. वहीं दूसरी ओर बड़े व अवैध कारोबारियों पर कार्यवाही के लिए प्रशासन को पसीने छूट रहे हैं. यहीं कारण है कि रात के अंधेरे में लॉकडाऊन के दौरान अवैध रूप से गिट्टी का परिवहन किया जा रहा था, जो माईनिंग एक्ट का घोर उल्लंघन है. वहीं गिट्टी आवश्यक सेवाओं से परे है. साथ ही इस दौरान निर्माण कार्य भी पूरी तरह से प्रतिबंधित है. ऐसे में क्रेशर मालिक के व्दारा नियमों को ताक में रखकर अवैध परिवहन किया जाना कठोर व दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है. कुछ ऐसे ही मामले में प्रदेश के ही जांजगीर चांपा जिले में वाहनों को राजसात किये जाने की कार्यवाही की गई है परन्तु यहाँ प्रशासन अथवा पुलिस अबतक कोई भी ठोस कार्यवाही संबंधित क्रेशर संचालक या वाहन मालिक के विरूद्ध नहीं की है. हॉलाकि इस संदर्भ में एसडीएम वीरेन्द्र सिंह ने बताया कि कार्यवाही हेतु रिपोर्ट को उच्च कार्यालय प्रेषित किया गया है.
इधर पंचायत ने खोला मोर्चा :
इस संदर्भ में पंचायत पदाधिकारियों ने बताया कि लैण्डमार्क इंजीनियरिंग के व्दारा स्थापित क्रेशर में लॉकडाऊन के दौरान कार्य किये जाने तथा गिट्टी का अवैध परिवहन किये जाने की शिकायत के्रशर से लगे किसानों ने बताया था. कंपनी के व्दारा 10 अप्रैल की रात्रि से गिट्टी का अवैध रूप से परिवहन किया जा रहा था जबकि ग्राम सहित समूचे क्षेत्र में किसी प्रकार की आवाजाही पूर्णत: प्रतिबंधित थी. पंचायत पदाधिकारियों ने बताया कि इसकी जानकारी मिलते ही कंपनी के सुपरवाईजर को इसके लिए मनाही की गई थी परन्तु जानबूझकर शासन के नियमों की अवहेलना कर कंपनी के द्वारा 13 अप्रैल की रात्रि में आठ हाईवा में गिट्टी को भरकर परिवहन किया जा रहा था जिसे कुमरदा-गैंदाटोला मार्ग पर पंचायत पदाधिकारियों ने पकड़ा था. इसकी शिकायत लिखित तौर पर शासन-प्रशासन से किये जाने की बात कही है.

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