० कलेक्टर ने चेम्बर ऑफ कामर्स, व्यापारी संघ, परिवहन संघ की ली बैठक
० भीड़ को नियंत्रित करने के लिए टोकन सिस्टम लागू करें
राजनांदगांव (दावा)। कलेक्टर जयप्रकाश मौर्य ने आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आवश्यक वस्तुओं की दुकाने खुलने पर मिली छूट के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश की जानकारी देने के लिए चेम्बर ऑफ कामर्स, व्यापारी संघ, परिवहन संघ के पदाधिकारियों की बैठक ली। श्री मौर्य ने कहा कि जिन दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा। दुकानों में ऐसी व्यवस्था बनाए जिससे भीड़ न हो। इसकी जिम्मेदारी स्वयं दुकानदारों की होगी। इस अवसर पर नगर निगम आयुक्त चंद्रकांत कौशिक, एसडीएम राजनांदगांव मुकेश रावटे, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मिथलेश चौधरी उपस्थित थे। श्री मौर्य ने कहा कि जिन दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। वहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य है। दुकानदार और वहां काम करने वाले कर्मचारी मास्क और ग्लब्स जरूर लगाएं। उन्होंने उनके स्वास्थ्य की जानकारी प्रतिदिन रजिस्टर में अंकित करने के लिए कहा है। ऐसे कर्मचारी या उनके परिवार में किसी को भी सर्दी, खांसी या बुखार हो उन्हें काम पर नहीं आने दिया जाए। श्री मौर्य ने कहा कि दुकानों में जिन जगहों पर लोग ज्यादा हाथ लगाते हैं, वहां पर रोज सोडियम हाइड्रोक्लोराइड से साफ करें। जिन दुकानों में अधिक भीड़ होती है वहां टोकन सिस्टम चालू करें ताकि भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। श्री मौर्य ने कहा कि डीमार्ट, विशाल मेगा मार्ट को बंद रखा जाएगा, लेकिन इन जगहों से होम डिलीवरी की जा सकती है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा किसी अन्य वस्तु जो आवश्यक होगा उस पर विचार-विमर्श करने के बाद खोला जा सकता है। उन्होंने कहा कि शाम 4 बजे तक सभी दुकानों को बंद करना अनिवार्य है। श्री मौर्य ने कहा कि जिनके उद्योग दूसरे विकासखंड में है उन जगहों में जाने के लिए पास बनवाना आवश्यक होगा। ऐसे मालवाहक गाडिय़ां जो महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, ओड़ीशा या अन्य राज्यों से आएंगी, उनके चालकों को उद्योग के अंदर घुमने की अनुमति नहीं होगी। नेशनल हाईवे के ढाबे खोले जाएंगे, लेकिन खाना सिर्फ पार्सल करके ही दिया जाएगा। वहां खाने की अनुमति नहीं होगी। श्री मौर्य ने कहा कि किसी भी प्रकार के मालवाहक गाडिय़ों के परिवहन पर कोई रोक नहीं है। निर्माण से संबंधित सभी सेवाएं चालू रहेंगी। यदि कोई उद्योग ग्रामीण क्षेत्र में है, तो मजदूर वहां आना-जाना कर सकते हैं। नगरीय निकाय क्षेत्र में भवन निर्माण करने पर वहां काम करने वाले मजदूरों को वहीं रहना होगा और इसकी व्यवस्था घर बनवाने वाले को करनी होगी। श्री मौर्य ने कहा कि यातायाता नियमों के तहत हेलमेट लगाना अनिवार्य किया गया है। इसके लिए हेलमेट दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। लोगों के सुबह और शाम को टहलने पर प्रतिबंधित किया गया है। सभी पार्क को बंद करने के लिए नगर निगम आयुक्त को निर्देश दिए हैं। श्री मौर्य ने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग स्वयं की जिम्मेदारी है। सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखकर ही कोरोना वायरस की रोकथाम की जा सकती है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मिथलेश चौधरी ने बताया कि कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए सोशल डिस्टेंसिंग स्वयं की जिम्मेदारी है। व्यापारी और कर्मचारी मास्क लगाए रहें और हाथों को बार-बार साबुन से धोएं। डॉ. चौधरी ने कहा कि जिन ग्राहकों में सर्दी, खांसी और बुखार के लक्षण दिखाई दें उनकी सूचना स्वास्थ्य विभाग को दें। जिले की सीमा महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश से लगी हुई है, इसलिए ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। जो व्यापारी पहले से अन्य बीमारियों से ग्रसित है उन्हें दुकान नहीं आने की सलाह दी गई है। डॉ. मिथलेश चौधरी ने बताया कि पेण्ड्री स्थित मेडिकल कॉलेज अस्पताल में सर्दी, खांसी और बुखार वाले मरीजों के लिए जांच केन्द्र बनाया गया है। जहां इलाज कराया जा सकता है। बैठक में चेम्बर ऑफ कामर्स, व्यापारी संघ, परिवहन संघ के पदाधिकारीगण उपस्थित थे।