टैक्स बचाने के लिए अक्सर यह देखा जाता है कि लोगों में डोनेशन देने की होड़ लग जाती है. बहुत से लोग बिना सोचे-विचारे ही अलग-अलग संस्थाओं को दान देना शुरू कर देते हैं. लेकिन टैक्स बचाने के लिए आंख बंद करके डोनेशन देने से पहले आपको इसका पूरा सच जान लेना चाहिए. आयकर विभाग के नियमों के मुताबिक, आपके द्वारा दिए गए हर दान पर आपको 100% टैक्स छूट नहीं मिल सकती. यदि आपने दान देने से पहले इसके नियमों, श्रेणियों और जरूरी दस्तावेजों को नहीं समझा, तो आपकी टैक्स बचाने की यह योजना फेल हो सकती है.
दान पर टैक्स कटौती का लाभ केवल पुरानी टैक्स व्यवस्था (Old Tax Regime) चुनने वालों को ही मिलता है. यदि आपने नई टैक्स व्यवस्था (New Tax Regime) का विकल्प चुना है तो आपको किसी भी प्रकार के दान पर कोई टैक्स छूट नहीं दी जाएगी. इसके अलावा पुरानी व्यवस्था में भी यह छूट इस बात पर निर्भर करती है कि दान किस संस्था या फंड जैसे चैरिटेबल ट्रस्ट, सरकारी राहत कोष या राजनीतिक दल, आदि को दिया गया है. इसी आधार पर आयकर विभाग ने कटौती की अलग-अलग श्रेणियां तय की हैं.



