बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में सड़कों पर खतरनाक तरीके से मोटरसाइकिल स्टंट करने और हाईवे पर बर्थडे मनाने की घटनाओं को लेकर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से स्पष्ट दिशा-निर्देश बनाने को कहा है।
मंगलवार को चीफ जस्टिस श्री महापात्र और जस्टिस संतोष शर्मा की युगलपीठ ने कहा कि, पुलिस महानिदेशक स्तर से समय-समय पर निर्देश जारी किए गए हैं, लेकिन ऐसी गतिविधियों से निपटने के लिए सरकार ने अब तक कोई विशेष दिशा-निर्देश नहीं बनाए हैं।
मीडिया खबर के आधार पर स्वतः संज्ञान
उल्लेखनीय है कि, कोर्ट ने मीउिया में चल रही खबरों के आधार पर स्वतः संज्ञान लिया। स्वत: संज्ञान के बाद यह जनहित याचिका के रूप में चल रहा है। 24 अगस्त 2026 की सुनवाई में बिलासपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं उप महानिरीक्षक की ओर से शपथपत्र प्रस्तुत किया गया था। इसमें पुलिस की ओर से की जा रही कार्रवाई और जागरूकता संबंधी कदमों का उल्लेख था।



