राजनांदगांव(दावा)। छत्तीसगगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशानुसार कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी टोपेश्वर वर्मा ने राजनांदगांव जिले की देशी-विदेशी फूटकर मदिरा दुकानों का संचालन सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक की अवधि के लिए अनुमति प्रदान की है। कलेक्टर श्री वर्मा ने जिले की देशी-विदेशी मदिरा दुकाने एवं मद्यभण्डारण, भाण्डागार प्रतिदिन सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक मदिरा प्रदान की है।