Home छत्तीसगढ़ शहर कंटेनमेंट जोन घोषित, आवश्यक सेवा को छोड़ सभी दुकानें रहेगी बंद

शहर कंटेनमेंट जोन घोषित, आवश्यक सेवा को छोड़ सभी दुकानें रहेगी बंद

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प्रात: 7 बजे से 12 बजे तक खुली रहेगी दैनिक उपयोग से संबंधित दुकानें
राजनांदगांव(दावा)। शहर में लगातार बढ़ रहे कोरोना के संक्रमण से प्रशासन भी सकते में आ गया है और लोगों में व्याप्त भय से चलते जिला प्रशासन द्वारा पूरे शहर को लाकडाउन घोषित कर दिया है।
कलेक्टर टी.के. वर्मा द्वारा नगर पालिक निगम राजनांदगांव के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र को कंटेनमेट जोन घोषित करते हुए धारा 144 लगा दी है। तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धाराओं में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए निम्न निषेधाज्ञा जारी कर दिया गया है। शहर में प्रतिदिन प्रात: 7 बजे से लेकर 12 बजे तक ही केवल अतिआवश्यक दैनिक उपयोग से संबंधित दुकानें ही चालू रहेगी। इसमें मेडिकल स्टोर्स, पेट्रोल पम्प, गैस एजेंसियां, सब्जी मंडिया, दूध डेयरी, यात्रियों के रूकने के होटल, रैन बसेरा खुले रहेंगे। इमरजेंसी सुविधाएं प्रदान करने वाले सभी कार्यालय- जलप्रदाय सेवाए, बैंक, एटीएम, टेलीफोन एक्सचेंज एवं दूरसंचार से संबंधित शासकीय एवं निजी संस्थान खुले रहेंगे। समस्त शासकीय कार्यालय व मेडिकल संस्थानें भी खुली रहेंगी। लाकडाउन में होमडिलिवरी सेवाए चालु रहेगी जिसमें किराना सामान दूध, फल-सब्जी का विक्रय चलित ठेले के माध्यम से किया जा सकेगा। उपरोक्त चीजों के स्थायी दुकानें प्रतिबंधित रहेगी। इसी तरह बेवजह घूमने-फिरने वालों पर रोक रहेगी। शहर के पार्क उद्यान पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। सभी प्रकार के सभा आयोजन, जुलुस, सांस्कृतिक, सामाजिक एवं वैवाहिक आयोजन पूर्णत: प्रतिबंधित रहेंगे। इस निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।

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