Home छत्तीसगढ़ गोमास्ता एक्ट का उल्लंघन, पांच दुकानों पर जुर्माना

गोमास्ता एक्ट का उल्लंघन, पांच दुकानों पर जुर्माना

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नगर निगम ने वसूला साढ़े हजार रूपए

राजनांदगांव(दावा)। कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को देखते हुये गोमास्ता एक्ट के तहत साप्ताहिक अवकाश अथवा निर्धारित दिवस पर गुरूवार को दुकान बंद किये जाने का प्रशासन द्वारा निर्णय लिया गया था, जिसके तहत आज गुरूवार को दुकानें खुली पाये जाने पर निगम द्वारा अर्थदण्ड वसूलने की कार्यवाही की गयी।

निगम उपायुक्त सुदेश कुमार सिंह ने बताया कि कोरोना वायरस संक्रमण के कारण लाक डाउन की स्थिति में व्यपारियों व दुकानदारों को हुई आर्थिक क्षति को ध्यान में रखते हुये दीपावली त्यौहार सीजन में गोमास्ता एक्ट में साप्ताहिक अवकाश मेें छूट दी गई थी। वर्तमान में कोरोना संक्रमण के बढ़ते देख समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठानें गोमास्ता एक्ट के तहत निर्धारित साप्ताहिक अवकाश गुरूवार को दुकानों को बंद किये जाने का निर्णय लिया गया था।

आज गुरूवार को राजस्व अधिकारी नारायण साहू के नेतृत्व में निगम की टीम द्वारा शहर में निरीक्षण किया गया, जिसमें कुछ दुकानें खुली पायी गयी, जिनमें संगम आटो गंज मंडी के पास, अंसारी टै्रडर्स गुडाखू लाईन, बांबे आटो जी.ई.रोड एवं स्वास्तिक सैनिटरी गंज लाईन शामिल हैं। इन दुकानों पर कार्यवाही करते हुए चार हजार 500 रूपये अर्थदण्ड वसूला गया एवं दुकाने बंद करायी गयी। उन्होंने समस्त व्यापारियों से गोमास्ता एक्ट का पालन करने की अपील की। साथ ही व्यापारियों से अपील करते हुये कहा कि निगम सीमांतर्गत सभी प्रतिष्ठानें व दुकान संचालक कोविड-19 प्रोटोकाल का पालन करने के तहत मास्क का उपयोग, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और समय-समय पर सेनिटाईजर का उपयोग करेंगे।

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