कोर्ट ने कहा-इससे अदालतों की गलत छवि बन रही
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट की फटकार के बाद देर रात अरविंद केजरीवाल सरकार ने फाइव स्टार होटल में जजों के लिए 100 बिस्तरों का स्पेशल कोविड फेसिलिटी बनाने के फैसले को तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया है। आज दिन में जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस रेखा पल्ली की पीठ ने उस समाचार रिपोर्ट का स्वत: संज्ञान लिया। हाईकोर्ट ने कहा कि अशोका होटल में जजों के लिए 100 बिस्तरों वाली स्पेशल कोविड फेसिलिटी बनाने के लिए हमने कभी नहीं कहा था। जबकि, न्यूज रिपोर्ट में ऐसा ही दिखाया जा रहा है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार को तत्काल उस आदेश में सुधार करने को कहा, जिसमें अशोका होटल में बेड अरेंज करने को कहा गया था। कोर्ट ने कहा कि ऐसे आदेशों से ज्यूडिशियरी के बारे में गलत संदेश जाता है।
गिद्ध की तरह बर्ताव न करें ऑक्सीजन कंपनियां
दिल्ली में ऑक्सीजन के संकट के बीच इसकी कालाबाजारी को लेकर हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार को फटकार लगाई। कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि कुछ सौ रुपए के ऑक्सीजन सिलेंडर लाखों रुपए में बेचे जा रहे हैं। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान पेश हुई ऑक्सीजन बनाने वाली एक कंपनी से कहा, ‘यह गिद्धों की तरह बर्ताव करने का समय नहीं है।’
लाखों रेमडेसिविर एक्सपोर्ट किए, अब लोग इसके लिए तरस रहे
दिल्ली में रेमडेसिविर की कमी पर भी हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि लाखों रेमडेसिविर इंजेक्शन एक्सपोर्ट किए जा चुके होंगे। अब लोग इसके लिए तरस रहे हैं। मरीजों को जरूरत के वक्त ये कहीं नहीं मिल पा रहा है। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार के रवैये पर तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि हर तरफ सिर्फ गड़बड़ी है और आप उसे ठीक करने में नाकाम साबित हो रहे हैं। आप दिल्ली में सरकार चला रहे हैं। हालात सुधारने की जिम्मेदारी भी आपकी है।
ऑक्सीजन की कालाबाजारी करने वाले प्लांट कब्जे में ले सरकार
कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा कि आपके पास एक्शन लेने का पॉवर है। जो लोग ऑक्सीजन की कालाबाजारी कर रहे हैं, सरकार उनके प्लांट्स का अधिग्रहण करे। इस पर दिल्ली के मुख्य सचिव ने बताया कि दिल्ली में पहुंचने वाले सभी ऑक्सीजन टैंकर का ब्योरा मांगा गया है। इसके आधार पर तीन दिन के लिए ऑक्सीजन का कोटा तय किया जाएगा। दरअसल, ऑक्सीजन संकट को लेकर दिल्ली के कई प्राइवेट अस्पतालों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इसी मामले में सोमवार को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दिल्ली सरकार समेत अस्पतालों और ऑक्जीजन सप्लायर्स को बैठक कर परेशानियां दूर करने का निर्देश दिया था। दिल्ली हाईकोर्ट में अस्पतालों में ऑक्सीजन न मिल पाने के मुद्दे पर मंगलवार को भी सुनवाई हुई। दिल्ली के निजी अस्पतालों ने मरीजों के लिए ऑक्जीजन उपलब्ध न होने की बात कहकर कोर्ट से दखल देने की मांग की। हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा, तो दिल्ली सरकार ने कहा कि ऑक्सीजन आवंटन को लेकर आज शाम तक ही ऑर्डर पास किया जाएगा। इससे ऑक्सीजन मंगाने वाले अस्पतालों को यह पता रहेगा कि उन्हें कहां से सप्लाई की जा रही है।