राजनांदगांव(दावा)। सोशल मीडिया में चल रहे वाट्सएप मैसेज जिसमें उल्लेख किया गया है कि बच्चा गोद लेना हो तो सम्पर्क करें। जिस किसी सज्जन व्यक्ति की इच्छा बिटिया गोद लेने की हो संपर्क करें 09711104773, 8251830174 प्रियंका बच्चियों की उम्र है – 3 दिन और एक की 6 महीने की है। इनके माता-पिता की कोविड महामारी में दुखद मृत्यु हो गयी आपसे अनुरोध है, ये कार्य इन बच्चों को जीवन दे सकता है, इस संदेश को फैलाने में मदद करे धन्यवाद।
उक्त वायरल मैसेज के संबंध में जिला बाल संरक्षण अधिकारी चन्द्रकिशोर लाड़े के भिलाई के एक मित्र द्वारा वाट्सएप किया गया जिसकी सत्यतता की जानकारी प्राप्त करने के ध्येय से वाट्सएप मैसेज पर अंकित दोनों नंम्बरों पर फोन किया गया किन्तु एक नंबर व्यस्त तथा दूसरा बंद आया, जिसकी जानकारी राज्य कार्यक्रम प्रबंधक संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग नवा रायपुर रामशरण चौकसे को देने पर श्री चौकसे द्वारा बताया गया कि उक्त मैसेज डोंगरगढ़ क्षेत्र से ही वायरल हो रहा है।
श्री चौकसे द्वारा इस संबंध में तत्काल कार्रवाई किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। इस मामले के संबंध में विस्तृत जानकारी जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग श्रीमती रेणु प्रकाश को प्राप्त होते ही तत्काल संवेदनशीलता के साथ कलेक्टर सह अध्यक्ष जिला बाल संरक्षण समिति राजनांदगांव टोपेश्वर वर्मा को अवगत कराया गया। कलेक्टर द्वारा उक्त मामले की जांच हेतु पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव को पत्र प्रेषित किया गया।
जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास श्रीमती रेणु प्रकाश के द्वारा पुलिस विभाग से जांच हेतु पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव से समन्वय किया गया। तद्पश्चात् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती सुरेशा चौबे के निर्देश पर थाना प्रभारी डोंगरगढ़ के द्वारा मामले की जांच करायी गयी। थाना प्रभारी डोंगरगढ़ उक्त वाट्सएप मैसेज वायरल करने वाले लोगों को क्रमबद्ध बातचीत व पूछताछ करने पर किसी भी बच्चों को दत्तक में नहीं दिया जाना पाया गया। उक्त दोनों बालिकाओं को गोद में दिये जाने हेतु वाट्सएप में मैसेज अज्ञानतावश दत्तक ग्रहण विनियम के जानकारी के अभाव में वाट्सप मैसेज को वायरल किया गया था। वाट्सएप मैसेज वायरल करने वाले लोगों को पुलिस प्रशासन द्वारा इस प्रकार के वाट्सएप मैसेज नहीं करने की सख्त हिदायत दी गई है। भविष्य में कोई भी व्यक्ति इस प्रकार के भ्रामक मैसेज वायरल करने की दशा में किशोर न्याय अधिनियम 2015 के प्रावधानुसार वैधानिक कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
दत्तक ग्रहण के कानूनी प्रावधान
बच्चा गोद लेने का सही तरीका दत्तक ग्रहण विनियम 2017 तथा कारा की वेब साइट ष्ड्डह्म्ड्ड.ठ्ठद्बष्.द्बठ्ठ के ऑनलाईन माध्यम से ही गोद ले सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति से सीधे बच्चा को गोद लिया या दिया जाता है तो किशोर न्याय अधिनियम 2015 के धारा 80 के तहत् 3 वर्ष की कैद या 1 लाख रूपये जुर्माना अथवा दोनों से दण्डित किये जाने का प्रावधान हैं। दत्तक ग्रहण की विस्तृत जानकारी हेतु जिला बाल संरक्षण इकाई कक्ष क्रमांक 11 द्वितीय तल संयुक्त कलेक्ट्रेट कार्यालय राजनांदगांव या कार्यालय महिला एवं बाल विकास विभाग राजनांदगांव से संपर्क किया सकता है।