मॉल सहित सभी दुकानों को खोलने की मिली छूट, समय सुबह 6 से शाम 5 बजे तक, कलेक्टर ने जारी किया आदेश
राजनांदगांव (दावा)
शहर सहित जिले में कोरोना संक्रमण अब काबू में है। पिछले कुछ दिनों से जिले में कोरोना की रफ्तार काफी कम हो गई है। कोरोना संक्रमण में काबू के बाद जिला प्रशासन ने लॉकडाऊन के आदेश को रद्द करते हुए बुधवार से शहर सहित जिले में अनलॉक की घोषणा कर सभी दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी है। कल यानि बुधवार से जिले मेंं सभी दुकाने सुबह 6 से शाम 5 बजे तक खुली रहेगी। पूरे 45 दिन शहर सहित पूरा जिला कंटेनमेंट जोन से बाहर हो गया है।
गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ सहित राजनांदगांव जिले में कोरोना संक्रमण के कारण 10 अप्रैल से लॉकडाऊन लगाया गया था। चार चरणों के लॉकडाऊन में जिले को 31 मई तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया था। इस दौरान कुच जरुरी सामानों के दुकानों को खोलने की छूट दी गई थी।
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जिले में 2 प्रतिशत से भी कम हो गई है संक्रमण की दर
राज्य सरकार की ओर से आए नए आदेश के बाद सभी पाबंदियां हटाते हुए 26 मई से शाम 5 बजे तक सब कुछ अनलॉक करने की घोषणा कलेक्टर टीके वर्मा की गई है। आदेश में मॉल सहित सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को खोलने की अनुमति मिल गई है। राजनांदगांव जिले में लॉकडाऊन का सिलसिला 10 अप्रैल से शुरु हुई हुआ था जिसे 4 चरणों में 31 मई तक बढ़ाया गया था। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने 8 प्रतिशत से कम संक्रमण दर वाले जिलों को अनलॉक करने के संबंध में सोमवार को नए निर्देश कलेक्टरों को जारी किए थे। राजनांदगांव जिले संक्रमण दर 2 फीसद से भी नीचे जा चुकी है। शहर में संक्रमित मरीजों की संख्या दहाई से भी कम सामने आ रही है। अस्पतालों में बिस्तर खाली हो चुके हैं। सक्रिय संक्रमित मरीजों के मामलों की संख्या में भी गिरावट आ रही है। 24 मई को जिले में कुल 68 संक्रमित मिले थे जबकि जिले भर में 3 हजार 782 लोगों की जांच की गई थी। संक्रमण दर 01.84 दर्ज की गई थी। बीते सप्ताह भर से संक्रमण के मामलों में भारी गिरावट दर्ज हुई है। बहरहाल, नए आदेश के बाद डी मार्ट, विशाल मेगा मार्ट जैसे मॉल का संचालन भी शुरु हो जाएगा।
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जानें क्या-है अनलॉक के नए आदेश में
1 जिले में सभी प्रकार की स्थायी और अस्थायी दुकानें, शॉपिंग मॉल, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, दुग्ध वितरण, सेलून, ब्यूटी पार्लर सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक खोले जाएंगे।
2 दुग्ध पार्लर व दुध वितरण तथा न्यूज पेपर हॉकर द्वारा समाचार पत्रों के वितरण की समयावधि सुबह 6 से 8 बजे तक और शाम 6 से 7.30 बजे तक होगी।
3 किसी भी व्यवसायी के घर यदि कोई भी सदस्य कोरोना पॉजिटिव पाए जाने की स्थिति में उन्हें दुकान खोलने की अनुमति नहीं होगी। इस दौरान दुकान संचालन करने पर उक्त व्यवसायी का दुकान सील करने व उस पर जुर्माना लगाने का प्रावधान है।
4 आगामी आदेश तक राजनांदगांव जिले की सभी सीमाएं पूर्णत: सील रहेगी और बार्डर पर एवं रेलवे स्टेशनों पर आने वालों की कोरोना जांच होगी।
5 ग्रामीण क्षेत्रों की सप्ताहिक बाजार पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगी।
6 सभी धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पयर्टन स्थल आम लोगों के लिए बंद रहेगी।
7 होटल रेस्टोरेंट केवल टेक अवे (पार्सल) सोमेटो, स्वीगी या अन्य माध्यम से होम डिलिवरी रात्रि 10 बजे तक तथा पूर्व में होटल में रुके अतिथियों के लिए डायनिंग सेवाएं ही दे सकेंगे।
8 ठेले, गुमटी के माध्यम से चाय, नाश्ता, गुपचुप चाट, पानठेला एवं फास्टफूड का विक्रय करने वाले व्यापारी शाम 5 बजे तक टेक अवे (पार्सल) सुविधा दे सकेंगे। दुकान पर ग्राहकों को बैठा कर नहीं खिलाया जाएगा।
9 सभी नागरिकों को सोशल डिस्टेसिंग का पालन करना और मास्क लगाना अनिवार्य होगा।
10 सिनेमा हाल व मल्टीप्लेक्स आगामी आदेश तक बंद रहेंगे।
11 सभी प्रकार की सभा, जुलुस धार्मिक एवं राजनैतिक आयोजनों पर प्रतिबंध रहेगा। विवाह कार्यक्रम व अंत्येष्टि व दशगात्र कार्यक्रम में 10 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति होगी।