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फर्जी तरीके से जमीन अपने नाम कर दूसरे को बेचा, जुर्म दर्ज

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डोंगरगढ़ का मामला, पुलिस विवेचना में जुटी

राजनांदगांव (दावा)। डोंगरगढ़ में फर्जी तरीके से जमीन को अपने नाम पर दूसरे के पास बेचकर धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। प्रार्थी की शिकायत पर पुलिस आरोपी के खिलाफ धारा 420, 34 के तहत धोखाधड़ी का मामला दज कर लिया है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मध्यप्रदेश के उज्जैन निवासी रजनीश शर्मा पिता आलोपी शर्मा ने शिकायत दर्ज कराई है कि डोंगरगढ़ के वार्ड 9 शीट क्रमांक 7 प्लाट क्रमांक 2124/5 रकबा 4384 वर्ग फुट का भू स्वामी भाउलाल माहुले था। जिसे आरोपी राजीव माहुले द्वारा अवैधानिक पूर्वक से अपने नाम पर जमीन को स्थानांतरण करा कर बेच दिया।
वारिसों को भी नहीं दिया गया सूचना
शिकायत में प्रार्थी ने बताया है कि इस मामले में अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) डोंगरगढ़ के द्वारा दिनांक 24 सितम्बर 2009 को तहसीलदार द्वारा पारित आदेश को विधि सम्मत नहीं होने से अपास्त किया गया। तथा बाद भूमि में भूमि स्वामी के स्थान पर उसके उत्तराधिकारियों की जांच विधिवत नाम दर्ज करने का आदेश देने के बाद भी तत्कालिन तहसीलदार डोंगरगढ़ कोई कार्यवाही नहीं की जाकर अवैधानिक रूप से आरोपी राजीव माहुले के नाम से स्थानांतरण कर दिया, तथा आरोपी द्वारा अपने लाभ अर्जित करने के उक्त जमीन को विक्रय कर दिया।
आरोपी राजीव माहुले द्वारा गलत ढंग से नामांतरण कुछ वारिसानों गुमराह कर कि डोंगरगढ़ स्थित भूमि मकान के देखरेख करने हेतु कहकर सहमति पत्र व शपथ पत्र धोखे में रखकर लिया गया व तहसीलदार के प्रकरण क्रमांक 25अ/6/2006-2007 आदेश निर्णय 28 फरवरी 2007 के अनुसार अपना अकेले का नाम भाउ लाल प्रयाग मिस्त्री का नाम विलोपित कर राजस्व अभिलेखों में दर्ज करा लिया गया। अन्य वारिसान जिनको सूचना तक नहीं दिया गया। पुलिस आरोपी राजीव माहुले के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में जुटी है।

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