Home समाचार फर्जी ऋण पुस्तिका मामले में पटवारी गिरफ्तार

फर्जी ऋण पुस्तिका मामले में पटवारी गिरफ्तार

84
0

38 डिसमिल जमीन के खसरा नक्शा को दिखाया गया 2.71 एकड़
राजनांदगांव(दावा)।
फर्जी ऋण पुस्तिका बनाकर 38 डिस्मिल जमीन के खसरा नक्शा को 2.71 एकड़ दर्शाने के आरोप में ठेलकाडीह पुलिस ने तिलईभाठ हल्का नंबर १८ के पटवारी को आज गिरफ्तार किया है। आरोपी को उपजेल सलोनी भेज दिया गया।

पुलिस सूत्रों के अनुसार आवेदक तिलक वर्मा पिता गरीब दास वर्मा उम्र 29 साल निवासी वार्ड न. 05 मोतीपुर राजनांदगांव ने थाना ठेलकाडीह में लिखित आवेदन देकर चेतन वर्मा निवासी तिलईभाट द्वारा षडय़ंत्रपूर्वक जमीन के फर्जी दस्तावेज बनाकर जमीन का विक्रय किये जाने के संबंध में बताया था कि खसरा क्रमांक 68/3 रकबा 1.098 हेक्टेयर भूमि ग्राम तिलईभाठ पटवारी हल्का नंबर 18 में जमीन को 28 अक्टूबर 2020 को 6,80,000 रूपये में खरीदा था, जिसका राजस्व विभाग में नाम दर्ज होने के पश्चात् भूमि का कब्जा लेने के लिये गया, तब मौके पर ज्ञात हुआ कि उक्त खसरा नंबर की भूमि मौके पर विद्यमान (अस्तित्व में) नहीं है। इस रिपोर्ट पर प्रथम दृष्टया भादंवि की धारा 420, 467, 468, 471, 34 भादवि. की अपराध घटित करना पाये जाने पर आरोपियो के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

मामले की गंभीरता को समझते हुए पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह के निर्देशानुसार एवं एएसपी संजय महादेवा, एसडीओपी खैरागढ़ दिनेश कुमार सिन्हा के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी ठेलकाडीह सतीष पुरिया के नेतृत्व में उक्त प्रकरण की जांच करने विशेष टीम का गठन किया गया। टीम द्वारा आवेदक एवं गवाहों का विस्तृत कथन लेकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। उक्त खसरा नंबर के मूल स्वामी से पूछताछ कर विस्तृत कथन लेने पर ज्ञात हुआ कि खसरा नंबर 68 केवल 53 डिसमिल की मूल भूमि है, जिसका दो ही बटांकन हुआ है। तीसरा बटांकन कभी नहीं हुआ है। इस संबंध में पटवारी से राजस्व विभाग से संबंधित दस्तावेज प्राप्त करने पर ज्ञात हुआ कि विवादित खसरा नंबर 68/3 रकबा 1.098 हेक्टेयर केवल ऑनलाईन भुईयां पोर्टल रिकार्ड में दर्ज है। मेनुवल रिकार्ड पर इसका कोई रिकार्ड दर्ज नहीं है।

जानकारी प्राप्त करने के पश्चात् तत्काल आरोपी चेतन वर्मा को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर यह बताया कि वह पटवारी के अंदर पटवारी के निर्देशानुसार राजस्व विभाग से संबंधित समस्त कार्य मासिक वेतन पर करता था। उसी दौरान मेनुवल रिकार्ड को ऑनलाईन रिकार्ड दर्ज करते समय उक्त खसरा नंबर का सृजन कर अपने नाम पर उक्त खसरा नंबर का स्वामित्व दर्शित किया था। मौके पर उक्त खसरा नंबर की भूमि नहीं होना बताया और उक्त विवादित खसरा नंबर के दस्तावेज उपलब्ध कराया। आरोपी के द्वारा धोखाधड़ी कर जमीन के फर्जी दस्तावेज तैयार कर उसे असली बताकर प्रार्थी तिलक वर्मा को 6,80,000 रूपये में बिक्री कर धोखाधड़ी कर सबूत पाये जाने से आरोपी चेतन वर्मा को पूर्व में गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया था। विवेचना दौरान तत्कालिन पटवारी गोविन्द प्रसाद साहू को तलब कर पूछताछ करने व प्राप्त साक्ष्यों व दस्तावेजों के आधार पर उक्त अपराध में तत्कालीन पटवारी द्वारा अपने अधीनस्थ प्राईवेट कर्मचारी आरोपी चेतन वर्मा के साथ मिलीभगत कर 38 डिसमील जमीन को खसरा नक्शा में 2 एकड़ 71 डिसमील होना दिखाकर पद का दुरूप्योग करते हुए ऑनलाईन शासकीय दस्तावेजों में छेड़छाड़ करना व धोखाधड़ी कर जमीन बिक्री करना पाये जाने पर पटवारी हल्का नंबर 18 राजस्व निरीक्षक मंडल ठेलकाडीह तहसील खैरागढ़ के पटवारी गोविन्द प्रसाद साहू पिता मोतीलाल साहू उम्र 42 साल निवासी सहदेव नगर वार्ड न. 22 राजनांदगांव थाना बसंतपुर, हाल पता जनता कालोनी लखोली वार्ड न.31 राजनांदगांव थाना कोतवाली राजनांदगांव को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर उप जेल सलोनी भेजा गया। मामले में अन्य संलिप्त आरोपियों की पतासाजी की जा रही है। इस कार्यवाही में थाना प्रभारी सतीष पुरिया, सउनि सीआर आर्य, प्रधान आरक्षक रमेश कोरेटी, आरक्षक बिजेश कुमार, सुरेन्द्र सिन्हा की भूमिका रही।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here