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नागरिकों को 30 दिन की छूट लागू:संपत्ति कर 30 अप्रैल तक जमा कर सकेंगे सरचार्ज दे दिया तो अगले टैक्स में एडजस्ट

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छत्तीसगढ़ शासन ने प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में संपत्ति कर जमा करने की तारीख 31 मार्च से बढ़ाकर 30 अप्रैल कर दी है। यानी जो लोग 31 तक संपत्ति कर नहीं पटा सके, वे 30 तारीख तक बिना 15% सरचार्ज के मूल टैक्स पटा सकेंगे। शासन ने यह भी साफ किया कि 1 अप्रैल से आज तक जिन लोगों ने सरचार्ज देकर संपत्ति कर अदा कर दिया है, उनकी अतिरिक्त राशि अगले साल के संपत्ति कर में एडजस्ट कर दी जाएगी, यानी अगले वर्ष संपत्ति कर उतना कम पटाना होगा।

इससे पहले शासन ने 15 अप्रैल तक छूट दी थी, जिसे सीएम भूपेश बघेल ने 15 दिन और बढ़ाने के निर्देश दिए। दरअसल शासन ने कोरोना काल में संपत्ति कर की अंतिम तिथि में हर साल छूट दी थी, जिसे इस साल भी जारी रखा गया है। अफसरों के मुताबिक 31 मार्च तक रायपुर समेत राज्य के सभी निगमों, पालिकाओं और पंचायतों में 90% से ज्यादा लोगों ने टैक्स जमा कर दिया है।

जो लोग बाहर होने या अन्य कारणों से छूटे हैं, उन्हें यह राहत दी गई है कि 30 अप्रैल तक बिना किसी सरचार्ज के टैक्स जमा कर सकते हैं। रायपुर महापौर एजाज ढेबर ने राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और नगरीय प्रशासन मंत्री डा. शिवकुमार डहरिया को पत्र लिखकर संपत्तिकर जमा करने से छूटे हुए लोगों के लिए अतिरिक्त समय देने की मांग की थी। नगरीय प्रशासन विभाग ने बुधवार को आदेश जारी करते हुए टैक्स जमा करने की मियाद 30 अप्रैल तक बढ़ा दी है।

शासन का आदेश 31 मार्च की तिथि से लागू रहेगा, अर्थात विशेष छूट 30 अप्रैल तक रहेगी। आदेश 5 अप्रैल को जारी हुआ है, जाहिर है इस दौरान कुछ लोगों ने सरचार्ज के साथ टैक्स जमा किया, वह रकम अगले साल के टैक्स में एडजस्ट की जाएगी।

निगम अफसरों के मुताबिक आदेश नहीं होने की वजह से 5 अप्रैल तक सरचार्ज के साथ टैक्स लेना पड़ा। अब आदेश 31 मार्च से लागू है तो अतिरिक्त रकम को इस वर्ष में एडजस्ट किया जाएगा। रायपुर नगर निगम में इस साल लगभग 230 करोड़ रुपए का टार्गेट रखा गया था। 200 करोड़ के आसपास राजस्व की वसूली हो चुकी है। अतिरिक्त समय मिलने से उम्मीद है कि 15 से 20 करोड़ अतिरिक्त मिल जाएंगे।

मकान का डिजिटल नंबर हो तो क्यूआर कोड और मोर रायपुर एप से ऑनलाइन पेमेंट, नहीं तो जोन दफ्तर में

छत्तीसगढ़ के सभी नगरीय निकायों ने अपने-अपने स्तर पर ऑनलाइन या नेट बैंकिंग सिस्टम डेवलप किया है। ये मोबाइल एप पर ही हैं, जिनसे ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। रायपुर के लोग सीधे मोर रायपुर एप से भुगतान कर सकते हैं।
रायपुर में लगभग 3 लाख 25 हजार मकानों में से अधिकांश डिजिटल नंबर प्लेट लगा दी गई है। इस प्लेट में क्यू आर कोड दिया गया है। यहां के लोग इसी क्यू आर कोड को मोर रायपुर एप से स्कैन कर सीधे ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं।
जिनके पास डिजिटल नंबर नहीं या ऑनलाइन भुगतान की सुविधा नहीं है, उन सभी के मकान 2017 में हुए जीआईएस सर्वे के जरिए हर जोन दफ्तर में रजिस्टर्ड हैं। ऐसे सभी लोग जोन दफ्तर में प्रापर्टी आईडी बताकर पेमेंट कर सकते हैं।
कोरोना गाइडलाइन का भी पालन करना होगा
नगरीय प्रशासन विभाग से जारी आदेश में टैक्स जमा करने के लिए अतिरिक्त छूट के साथ कोरोना गाइडलाइन का पालन करने संबंधि निर्देश भी जारी किया गया है। निगम-पालिकाओं में जाकर टैक्स जमा करने वालों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। लोगों को अधिक से अधिक आनलाइन टैक्स जमा करने के लिए प्रेरित करें।

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