रायपुर। छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (CGRERA) ने बिना रेरा पंजीयन प्लॉट का विक्रय करने के मामले में महागणपति डेव्हलपर्स, रायपुर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। प्राधिकरण ने विकासकर्ता पर 8 लाख रुपये का अर्थदंड लगाने के साथ ही संबंधित परियोजना को जल्द से जल्द RERA के अंतर्गत पंजीकृत कराने के निर्देश जारी किए हैं।
मिली जानकारी के अनुसार, महागणपति डेव्हलपर्स द्वारा रायपुर में एक प्लॉटेड ले-आउट परियोजना विकसित कर भूखंडों का विक्रय किया जा रहा था, लेकिन इस प्रोजेक्ट का RERA में पंजीयन नहीं कराया गया था। भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 3 के तहत किसी भी पंजीयन योग्य प्रोजेक्ट का बिना RERA पंजीयन विज्ञापन, विपणन, बुकिंग या विक्रय करना गैरकानूनी है।
मामला सामने आने पर CGRERA ने स्वप्रेरणा (Suo Motu) से संज्ञान लेते हुए प्रकरण दर्ज किया। सुनवाई और दस्तावेजों की जांच के बाद उल्लंघन पाए जाने पर 8 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया।
प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि आवंटियों के हितों की सुरक्षा के लिए बिना RERA पंजीयन प्लॉट या मकान बेचने वाले प्रमोटरों के खिलाफ आगे भी इसी तरह की दंडात्मक कार्रवाई जारी रहेगी।




