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डोंगरगढ़ जनपद सीईओ के तबादले को लेकर सियासत गरमाई, 2 दिन में नहीं हटे तो तालाबंदी की चेतावनी…

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भाजपा समर्थित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सदस्यों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन, बिना सहमति 15 लाख के कार्यों की स्वीकृति और निजी वेंडर से काम कराने का आरोप
डोंगरगढ़ (दावा)। जनपद पंचायत डोंगरगढ़ में मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) के स्थानांतरण की मांग को लेकर प्रशासनिक और सियासी घमासान तेज हो गया है। राजनांदगांव से लेकर रायपुर तक प्रशासनिक स्तर पर गुहार लगाने के बाद अब भाजपा समर्थित जनपद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों ने आर-पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। जनप्रतिनिधियों ने अनुविभागीय अधिकारी (एसडीएम) को ज्ञापन सौंपकर दो दिन के भीतर सीईओ का तबादला न होने पर तीसरे दिन जनपद पंचायत कार्यालय में तालाबंदी करने की सीधी चेतावनी दी है।

बिना सहमति 15 लाख के कार्य स्वीकृत करने व वेंडर थोपने का आरोप
भाजपा समर्थित जनपद पदाधिकारियों ने जनपद सीईओ भगवती साहू पर कार्यप्रणाली में मनमानी का गंभीर आरोप लगाया है। एसडीएम को सौंपे गए ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों की सहमति और सामान्य सभा के प्रस्ताव के बिना ही तीन ग्राम पंचायतों में 15 लाख रुपये के निर्माण कार्यों की स्वीकृति जारी कर दी गई। इसके अलावा, सदस्यों के निर्वाचन क्षेत्रों में स्वीकृत कार्यों में अपने निजी वेंडर भेजकर काम कराने का भी आरोप लगाया गया है। जनप्रतिनिधियों का कहना है कि बार-बार विरोध जताने के बावजूद कार्यशैली में सुधार नहीं हुआ।

एसडीएम को दो दिन का अल्टीमेटम, तालाबंदी का ऐलान
जनपद पदाधिकारियों ने प्रशासन को दो दिन की समय-सीमा देते हुए स्पष्ट किया है कि यदि निर्धारित अवधि में सीईओ का स्थानांतरण नहीं किया गया, तो तीसरे दिन जनपद सदस्य लामबंद होकर जनपद पंचायत कार्यालय में तालाबंदी करेंगे। इसकी संपूर्ण जवाबदारी शासन और प्रशासन की होगी। ज्ञापन सौंपने वालों में जनपद अध्यक्ष लता सिन्हा, उपाध्यक्ष हीराराम वर्मा, वरिष्ठ जनपद सदस्य व सभापति सुरेश वर्मा, सीमा साहू, अशोक नेताम, रेशमा, धनवार कुमार, रामेश्वर साहू, रामेश्वरी वर्मा, रामकुंवर कामड़े सहित अन्य सदस्य शामिल रहे।

सामान्य सभा की बैठक को लेकर भी बढ़ा विवाद
इधर, पिछले दो माह से सामान्य सभा की बैठक आयोजित नहीं होने का हवाला देकर सीईओ द्वारा जारी किए गए पत्र ने विवाद को और हवा दे दी है। सीईओ भगवती साहू ने छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 44(4) का उल्लेख करते हुए पत्र जारी कर कहा है कि नियमानुसार प्रत्येक माह सामान्य सभा की बैठक अनिवार्य है। जनपद की पिछली बैठक 13 अगस्त 2026 को हुई थी, जिसके बाद से बैठक नहीं बुलाई गई। अत: नियमों के तहत बैठक की सूचना जारी की जा रही है। सीईओ द्वारा एकतरफा सूचना जारी करने को लेकर भी अध्यक्ष व सदस्यों ने तीखी नाराजगी व्यक्त करते हुए एसडीएम के समक्ष आपत्ति दर्ज कराई है।

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