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बालोद के नयापारा में कृषि भूमि पर अवैध प्लॉटिंग, जमीन बेचने के लिए बिछाया जा रहा मुरुम, अधिकारियों ने कही कार्रवाई की बात…

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बालोद: जिला मुख्यालय इन दिनों अवैध प्लॉटिंग का गढ़ बना हुआ है। सामान्य कृषि जमीनों को मात्र मुरम बिछाकर उसे प्लॉटिंग के लिए तैयार किया जा रहा है और नगर पालिका द्वारा भी ऐसे प्लॉटिंग क्षेत्रों की खरीदी बिक्री पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने बताया कि 15 जगहों पर प्रतिबंधात्मक बोर्ड लगाया जाना था, लेकिन 11 जगहों पर ही लग पाया है।

नगर पालिका द्वारा कुछ जगहों को छोड़ दिया गया है, जहां धड़ल्ले से मुरम बिछाया जा रहा है। जिसमे प्रमुख रूप से नयापारा क्षेत्र शामिल है, जिसका खसरा नंबर 290/3 और 292/3 बताया जा रहा है। जिस पर कार्रवाई की बात मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने कही है। अवैध प्लॉटिंग के मसले पर कलेक्टर ने आज होने वाले राजस्व विभाग की बैठक के बाद कुछ सख्त कदम उठाने की बात कही। उन्होंने कहा कि संबंधित अधिकारियों से इस विषय पर चर्चा की जाएगी। वहीं, मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने कहा कि अगर नयापारा मार्ग में अवैध प्लॉटिंग का कार्य किया जा रहा है तो इसे लेकर ठोस कार्रवाई की जाएगी बाकी जगहों पर अवैध प्लॉटिंग क्षेत्र को नेस्तनाबूत किया जा रहा है।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने बताया कि राजस्व विभाग से हमें जो-जो खाता नंबर मिल रहे हैं, उसके आधार पर कार्रवाई की जा रही है। अब तक हमें 24 अवैध प्लाटिंग क्षेत्र वाले खसरा नंबर मिले हैं। 15 जगह पर बोर्ड लगना तय हुआ था, जिसमें से 11 जगह पर लगाया गया है। सभी खसरा नंबर की बारीकी से जांच और पड़ताल की जा रही है और उसे प्लॉटिंग क्षेत्र को बिगाड़ा जा रहा है। कुछ ऐसे बड़े लोग जमीन के काम में लगे हैं, जो तत्कालीन सरकार में जमीनों के किंग बनकर सामने आए और अब भाजपा सरकार में भी उनकी दुकानदारी चल रही है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन और जिम्मेदार नेता ऐसे प्लॉटिंग क्षेत्रों पर किस तरह की कार्रवाई करने में समर्थ हो पाते हैं।

जानिए लेटेस्ट प्लॉटिंग एरिया के बारे में
नयापारा में खसरा नंबर 290/3 में 50 डिसमिल एरिया में प्लॉटिंग किया जा रहा है और ये व्यापारी के नाम ना होकर त्रिलोक राम पिता दरबारी राम के नाम का बताया जा रहा है। वहीं, दूसरे खसरा नंबर 292/3 में 36 डिसमिल एरिया में मुरम बिछाया गया है। ये सब कृषि भूमि हुआ करते थे, नए प्लॉटिंग क्षेत्रों में पानी बिजली की समस्या से लोगों को जूझना पड़ सकता है। प्रभारी मंत्री ने भी पूरे प्लॉटिंग एरिया की जानकारी मंगाई है।

खरीदी बिक्री पर प्रतिबंध 
नगर पालिका द्वारा दर्जन भर अवैध प्लोटिन क्षेत्रों में बोर्ड लगाए गए हैं, जिसमें यह स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि यहां पर जमीन में खरीदी बिक्री ना करें। वहीं, बोर्ड हटाए जाने पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की बात भी लिखी गई है। इससे पहले जो समता कॉलोनी जो अवैध है वहां के लोग बिजली के लिए भटक रहे हैं, इसलिए इस तरह अवैध प्लॉटिंग और अवैध कालोनी में खरीदी बिक्री करने से परहेज करना चाहिए।

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