कोरिया: जिला अस्पताल में अस्थिरोग विशेषज्ञ एवं प्रभारी सिविल सर्जन सह अधीक्षक के डॉ. राजेन्द्र बंसारिया को मरीज का ऑपरेशन करने के एवज में पैसे मांगने के मामले में निलंबित कर दिया गया है। निलंबित चिकित्सक पर मरीज से पैर की हड्डी का ऑपरेशन करने के लिए 12 हजार रुपये मांगने का आरोप है।
सूत्रों के द्वारा बताया गया कि कोरिया जिला के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के प्रतिवेदन के अनुसार डॉ. राजेन्द्र बंसारिया, अस्थिरोग विशेषज्ञ एवं प्रभारी सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय बैकुण्ठपुर द्वारा मरीज का ऑपरेशन करने हेतु राशि की मांग की गई थी और मरीज के परिजनों द्वारा राशि नहीं दिए जाने के कारण मरीज का इलाज नहीं किया गया। सेंगोल पर अभी क्यों सुलगने लगी यूपी की सियासत? क्या ये है असली एजेंडा? इस खबर के आने के बाद गुरुवार को डॉ. बंसारिया के इस कृत्य को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 का उल्लंघन माना गया है। अत: राज्य शासन ने डॉ. राजेन्द्र बंसारिया को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9 (1) (क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। डॉ. राजेन्द्र बंसारिया को मुख्यालय कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक, सरगुजा संभाग, अंबिकापुर निर्धारित किया गया है। सक्षम अधिकारी की अनुमति एवं पूर्व स्वीकृति के बिना मुख्यालय नहीं छोडऩे के निर्देश दिए गए हैं। निलंबन अवधि में डॉ. राजेन्द्र बंसारिया मूलभूत नियम 53 के तहत जीवन निर्वाह भत्ते के नियमानुसार पात्र होंगे।