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राजनांदगांव : विश्लेषण में अमानक घोषित होने पर एक कीटनाशक दवाई का भण्डारण और विक्रय प्रतिबंधित

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 राजनांदगांव । अनुज्ञापन अधिकारी (पौध संरक्षण) एवं उप संचालक कृषि राजनांदगांव ने एक कीटनाशक दवाई के विश्लेषण में अमानक घोषित होने पर जिले में इसके भण्डारण एवं विक्रय पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। अनुज्ञापन अधिकारी एवं उप संचालक कृषि श्री अश्वनी बंजारा द्वारा इस संबंध में जारी आदेश के अनुसार प्रोफेनोफास 40 प्रतिशत ईसी $ सायपरमेथ्रिन 4 प्रतिशत ईसी बैच नंबर 19 आरओवीओ 21-3, निर्माता कंपनी पीआई एंडस्ट्रीज लिमिटेड उदयपुर राजस्थान पर प्रतिबंध लगाया गया है। 
आदेश के अनुसार इन कीटनाशक दवाई के नमूने का डिपार्टमेंट आफ स्वाईल साईंस एण्ड एग्रीकल्चर केमेस्ट्री सीएसए यूनिवर्सिटी आफ एग्रीकल्चर एण्ड टेक्नॉलाजी उत्तर प्रदेश में विश्लेषण कराया गया। विश्लेषण उपरांत अमानक घोषित होने पर कीटनाशी अधिनियम 1968 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए धारा 3 के उल्लंघन के फलस्वरूप 18 (1) (सी) के अंतर्गत यह कार्रवाई की गई है। आदेश में बताया है कि इस औषधि का नमूना कोठारी कृषि केन्द्र पुराना गंज राजनांदगांव में लिया गया है।

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