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9 आरोपियो को उम्रकैद,सभी एक ही परिवार के

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छतरपुर/बिजावर। पुरानी रंजिशन के चलते दिन दहाड़े गोली मार कर हत्या करने के एक चर्चित मामले में कोर्ट ने फैसला दिया है। न्यायाधीश मनीष शर्मा की अदालत ने एक ही परिवार के 9 आरोपियो को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद के साथ 57 हजार रुपए के जुर्माना की सजा सुनाई है।

दिन दहाड़े की थी हत्या एडवोकेट राकेश दीक्षित ने बताया कि जगारा गांव के रहने वाले फरियादी जाहर सिंह ने 11 नवंबर 2015 को थाना बाजना में रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिन के 4-5 के मध्य दीपावली का त्यौहार होने से सभी लोग पूजा करने के लिए भगुन सिंह के घर पर बैठकर चर्चा कर रहे थे। उसी दौरान एक सफेद रंग की गाड़ी क्र. एमपी 15 बीए 1059 से गांव के ही बलवान सिंह, भवानी सिंह, मानसिंह, गजेंद्र सिंह, सुजान सिंह, छोटे राजा, जंगल सिंह, बाबू राजा और केशरी सिंह वहां पर आ गए। और गाली गलौंच कर पुरानी रंजिश के कारण बलवान सिंह ने फरियादी के भाई साहब सिंह को गोली मार दी। साहब सिंह के मौके पर ही मौत हो गई और भवानी सिंह ने गजराज सिंह के ऊपर कट्टे से फायर किया। गोली गजराज के पैर में लगी। और हवाई फायर कर मौके पर मौजूद अन्य लोगों को भी जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने सभी आरोपीगण को गिरफ्तार कर मामला कोर्ट में पेश किया।
न्यायाधीश मनीष शर्मा की कोर्ट ने सुनाई सजाः
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश मनीष शर्मा की अदालत ने सभी आरोपियो को दोषी करार दिया। कोर्ट ने बलवान सिंह, भवानी सिंह, छोटे राजा को कठोर आजीवन कारावास के साथ 7-7 हजार रुपए जुर्माना और आरोपी सुजान सिंह, मानसिंह, गजेंद्र सिंह, जंगल सिंह, बाबू राजा सिंह और केशरी सिंह को कठोर आजीवन कारावास के साथ 6-6 हजार रुपए के जुर्माना की सजा सुनाई। साथ ही जुर्माना की राशि में से 50 हजार रुपए बतौर क्षतिपूर्ति के रुप में मृतक साहब सिंह के परिवारवालो को देना का आदेश दिया।

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