नई दिल्ली – वर्तमान में ऑनलाइन लेन-देन के लिए नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर यानी NEFT का इस्तेमाल व्यापक रूप से किया जाता है. छोटे से लेकर बड़े बिजनेस या व्यक्तिगत स्तर पर किए वाले डिजिटल ट्रांजेक्शन के लिए NEFT एक जरूरत बन गया है. लेकिन इसकी कुछ समय सीमाएं होने के कारण NEFT का इस्तेमाल सीमित रह जाता है. इस बात को ध्यान में रखते हुए RBI ने NEFT का वर्किंग डेज 24 घंटे करने संबंधी बड़ा फैसला लिया है. जी हाँ, अब आप बैंक के वर्किंग डेज में जब चाहे तब NEFT के जरिए डिजिटल ट्रांजेक्शन कर सकते हैं.
RBI गवर्नर ने किया ऐलान
आज मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी (MPC) की आयोजित मीटिंग में RBI ने यह निर्णय लिया है. इस बैठक के बाद RBI गवर्नर ने बयान जारी कर बताया है कि NEFT का इस्तेमाल अब वर्किंग डेज यानी बैंक के कामकाजी वाले दिन में 24 घंटे हो सकेगा.
डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिए लिया गया फैसला
बताया जा रहा है कि RBI ने यह फैसला देश में डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिए लिया है. NEFT देश में बैंकों के जरिये फंड ट्रांसफर करने यानी एक से दूसरी जगह पैसे भेजने का सरल तरीका है. NEFT के जरिए एक बार में 50 हजार रुपये तक की राशि ट्रांसफर की जा सकती है. हालांकि कुछ विशेष मामलों में यह सीमा बढ़ाई भी जा सकती है.
NEFT से जुड़ी समय-सीमाएं
बता दें कि वर्तमान में सिर्फ वर्किंग डेज यानी जिस दिन बैंक में कामकाज होता है, उसी दिन NEFT किया जा सकता है अर्थात सोमवार से शनिवार. लेकिन दूसरे और चौथे शनिवार को बैंक अवकाश होता है. तब NEFT का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता. हालांकि इसके लिए भी समय-सीमा निर्धारित है. इन वर्किंग डेज में भी NEFT सुबह 8 बजे से शाम 6:30 बजे तक ही किया जाता है. लेकीन RBI के फैसले के बाद दिन के 24 घंटे में कभी भी अब इस सेवा का लाभ लिया जा सकता है.
NEFT से जुड़ी अन्य जरूरी बातें
– RBI हाल में RTGS और NEFT के जरिए फंड ट्रांसफर पर शुल्क खत्म कर दिए हैं. डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा व ग्राहकों को फायदा पहुँचाने के लिए यह कदम उठाया गया है.
– आंकड़ों के मुताबिक इस साल अप्रैल में NEFT के जरिए 20.34 करोड़ ट्रांजेक्शन, जबकि आरटीजीएस के जरिए 1.14 करोड़ लेन-देन हुए थे.