Home छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग द्वारा 18 साल से कम उम्र के बच्चों को वाहन...

पुलिस विभाग द्वारा 18 साल से कम उम्र के बच्चों को वाहन नहीं चलाने माता-पिता को दी गई समझाइए…

35
0

 

(यतेंद्र जीत सिंह “छोटू”)  खैरागढ़ : कई जगाह बच्चों को पुलिस ख़ुद स्कूल छोड़ कर आई है ताकि बच्चे लेट ना हों । नीयत हमारी दंड देने की नहीं पर समझाने की है।। कम उमर के बच्चे एक्सीडेंट करते हैं और सड़क पर यातायात के लिए समस्या हैं ।  कानून सबके लिए एक है ।। हम सब भी साइकिल पर स्कूल जाते थे अगर आप सब याद करें । ऐसी कोई मजबूरी नहीं होनी चाहिए की 18 साल से कम का युवक मोटर साइकिल चला कर स्कूल जाये ।

थाना दिवस में बहुत शिकायतें आई थी,की स्कूल के बच्चे मोटर साइकिल लेकर घूमते हैं,जब की सब को पता है की गाड़ी का लाइसेंस 18 साल के पहले नहीं होता । आप सब लोग यातायात प्रभारी शक्ति सिंह या टी आई अनिल शर्मा से मिल कर इसको कवर कर सकते है।यातायात नियम की साथ साथ जानकारी भी दी जा रही है।

स्कूल के बच्चे कानून का पालन करना अगर सीखेंगे तो बड़े होकर अच्छे नागरिक बनेंगे और देश की तरक्की में भागीदार बनेंगे।। लक्ष्य विनोद शर्मा, पुलिस अधीक्षक, खैरागढ़ छुईखदान गंडई।।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here