डोंगरगाँव : छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित सेवा मानकों एवं उपभोक्ता हितों से संबंधित प्रावधानों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, राजनांदगांव द्वारा 17 सितंबर गुरुवार को कार्यालय कार्यपालन अभियंता(संचालन/संधारण), छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, डोंगरगांव(अमलीडीह) में विद्युत उपभोक्ता जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया. इस कार्यशाला में घरेलू एवं गैर-घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को विद्युत सेवाओं से जुड़ेे उनके अधिकारों, निर्धारित सेवा मानकों तथा शिकायतों के समयबद्ध निराकरण की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी गई.
बता दें कि राजनांदगांव जिले का यह उपभोक्ता फोरम पिछले सितंबर 2025 से संचालित है जो कि अब यह पूर्ण रूप से क्रियान्वयन में आ चुका है. विद्युत विभाग में जिले भर के उपभोक्ताओं के शिकायतों, समस्याओं और विवादों के निपटान और समय पर न्याय व त्वरित समाधान के लिए इस विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम के अध्यक्ष ए.के.गौराहा ने डोंगरगांव डिवीजन कार्यालय में आयोजित कार्यशाला में बताया कि घरेलू एवं व्यावसायिक विद्युत उपभोक्ताओं को विद्युत सेवाओं से जुड़ेे अधिकारों, निर्धारित सेवा मानकों तथा शिकायतों के समयबद्ध निराकरण इस फोरम के माध्यम से किया जाना है. बता दें कि श्री गौराहा रिटायर्ड अधिकारी हैं जो स्वतंत्र रूप से इस फोरम के अध्यक्ष हैं, वहीं सदस्यों के रूप में विभागीय कर्मचारी होंगें जो कि उनके साथ उपभोक्ताओं की शिकायतों का निदान करेंंगें. इसके पूर्व शिकायत करने के बाद भी विभाग में कार्यवाही का अभाव रहता और न्याय के लिए काफी लंबा समय इंतजार और रायपुर तक का सफर करना पड़ता था लेकिन अब राजनांदगांव में विद्युत उपभोक्ता फोरम कार्यालय के आ जाने से उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी और विभाग के अधिकारी व कर्मचारियों पर अंकुश रहेगा.
उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बताया कि नए विद्युत कनेक्शन, निम्न दाब कनेक्शन का कन्वर्जन, मीटर संबंधी शिकायतें, खराब या जले हुए मीटर का प्रतिस्थापन, बिजली बिल प्राप्त नहीं होने, बिलिंग त्रुटि, सुरक्षा जमा राशि की वापसी, विद्युत कनेक्शन विच्छेदन, लो-वोल्टेज, नाम परिवर्तन, यूज ऑफ कॉल, पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत नेट मीटरिंग, सब्सिडी तथा टैरिफ श्रेणी परिवर्तन सहित विभिन्न सेवाओं के लिए विद्युत वितरण कंपनी द्वारा निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण सेवा प्रदान की जानी अनिवार्य है. इन सभी परेशानियों के लिए विभाग में आवेदन देने के बाद भी समय पर निवारण नहीं होने की स्थिति में या सेवा मानकों का पालन नहीं किया जाता है, तो उपभोक्ता विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम में अपनी ऑनलाईन या ऑपलाईन शिकायत दर्ज करा सकते हैं. इस दौरान उपभोक्ताओं को शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया, संबंधित कार्यालयों की जानकारी तथा सेवा मानकों के उल्लंघन की स्थिति में क्षतिपूर्ति राशि देय के संबंध में भी विस्तारपूर्वक जानकारी प्रदान की गई. इस कार्यशाला में फोरम के सदस्य एन.के.साहू, कार्यपालन अभियंता बीरबल उइके सहित विभाग के अधिकारी-कर्मचारीगण एवं विद्युत उपभोक्ता उपस्थित रहे.



