Home छत्तीसगढ़ छुईखदान जनपद : वेंडर घोटाले के दोषी सहायक ग्रेड-2 निलंबित…

छुईखदान जनपद : वेंडर घोटाले के दोषी सहायक ग्रेड-2 निलंबित…

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लिपिक पर वित्तीय गड़बडिय़ों को जान रहा है कि जनपद का था आरोप

छुईखदान (दावा)। खैरागढ़ जिले के छुईखदान जनपद में पदस्थ एक सीनियर लिपिक को वेंडर घोटाले में शामिल होने के आरोप में प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। 14 नवंबर को हुई सामान्य सभा की बैठक में गंभीर आर्थिक मामलों पर निर्णय लेते हुए निलंबन की अनुशंसा की गई थी। लिपिक पर 15वें वित्त मद से सीधे सप्लायरों, पंचायत सचिवों और आपरेटरों के खाते में राशि जमा करने का आरोप है। इस कृत्य को नियम विरूद्ध बताया गया था।
मिली जानकारी के मुताबिक जनपद में पदस्थ सहायक ग्रेड-2 लिकेश तिवारी पर तत्कालिन दो सीईओ रवि कुमार और झुमुक के साथ मिलकर पंचायत की अनुमति के बगैर 15वें वित्त की राशि जमा करने का आरोप था। जांच के पश्चात आरोपों को सही पाया गया है। जिला पंचायत सीईओ ने पूर्व में दोनों तत्कालिन सीईओ और सीईओ के विरूद्ध कार्रवाई के लिए संचालक को पत्र भेजा था।

बताया जा रहा है कि यह मामला अभी तक अधर में लटका हुआ है। इधर समिति की अनुशंसा पर जनपद पंचायत छुईखदान ने 17 नवंबर को आदेश कर लिकेश तिवारी को निलंबित कर कई जनपद पंचायत खैरागढ़ में अटैच किया है। बताया जा रहा है कि पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति ने तिवारी पर लगे आरोपों को गंभीर माना। समिति ने वेंडर घोटाले की विभागीय जांच 60 दिनों के भीतर पूर्ण कर प्रतिवेदन सौंपने का भी निर्देश दिया है। जिससे बर्खास्तगी का रास्ता भी संभव हो सके।

बताया जा रहा है कि जनपद पंचायत सीईओ केश्वरी देवांगन ने सामान्य प्रशासन समिति की बैठक में लिपिक को निलंबित करने का सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया था। जिसका आदेश सोमवार शाम को जारी हुआ। सामान्य प्रशासन समिति ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर राज्य सरकार से आग्रह किया है कि तत्कालीन सीईओ रविकुमार को भी निलंबित किया जाए द्य ज्ञात हो कि हाल ही में रविकुमार जनपद पंचायत छुईखदान से ट्रांसफर होकर तिल्दा गए हैं।

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